सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए GPF की ब्याज दरों का ऐलान किया, जानिए नया अपडेट
General Provident fund: जो केंद्रीय कर्मचारी, जनरल प्रॉविडेंट फंड या इसी तरह के अन्य फंड का लाभ उठाते हैं, उन्हें इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए 7.1 फीसदी की दर से रिटर्न मिलेगा.
General Provident Fund: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. केंद्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड (General Provident Fund) और अन्य फंडों के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है. जो केंद्रीय कर्मचारी, जनरल प्रॉविडेंट फंड या इसी तरह के अन्य फंड का लाभ उठाते हैं, उन्हें इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए 7.1 फीसदी की दर से रिटर्न मिलेगा.
ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव
बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए GPF (General Provident Fund) ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी कि यह दर दिसंबर तिमाही भी 7.1 फीसदी रहने वाली है. केंद्र सरकार ने पिछली तिमाही में भी जनरल प्रॉविडेंट फंड की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया था.
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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिविजन ने आज इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, साल 2021-22 के दौरान, जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) और इसी तरह के अन्य फंड के जमा पर ग्राहकों के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी रहेगी. ये दर 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी.
इन फंड्स पर लागू होंगी नई ब्याज दरें
- जनरल प्रॉविडेंट फंड (General Provident Fund)
- कंट्रिब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड (India)
- द ऑल इंडिया सर्विसेज प्रॉविडेंट फंड
- द स्टेट रेलवे प्रॉविडेट फंड
- द जनरल प्रॉविडेंट फंड
- द इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड
- द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्कमेन्स प्रॉविडेंट फंड
- द इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमेन्स प्रॉविडेंट फंड
- द आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल प्रॉविडेंट फंड
- द डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रॉविडेंट फंड
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छोटी बचत योजनाओं की भी ब्याज दरें नहीं बदली
इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और दूसरी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. मौजूदा तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी रही है.
बता दें कि GPF सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी के एक निश्चित हिस्सा जनरल प्रॉविडेंट फंड में निवेश करने की अनुमति देता है. कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान इस फंड में निवेश कर सकता है और रिटायरमेंट के वक्त उस पैसे को निकाल सकता है.
04:57 PM IST