ESI Contribution Last Date: एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी खबर, ESIC ने अगस्त का कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करने की तारीख बढ़ाई
ESI Contribution Last Date: देश में काम करने वाले एम्प्लॉयर यानी नियोक्ताओं (कंपनियों, फैक्ट्रियों और संस्थानों) के लिए एक शानदार खबर आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ESIC) ने उन तमाम कंपनियों और फैक्ट्रियों को राहत दी है, जिन्होंने अगस्त, 2022 के लिए ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन फाइल नहीं किया है.
ESI Contribution Last Date: देश के तमाम एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी खबर, ESIC ने अगस्त का कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करने की तारीख बढ़ाई
ESI Contribution Last Date: देश के तमाम एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी खबर, ESIC ने अगस्त का कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करने की तारीख बढ़ाई
ESI Contribution Last Date: देश में काम करने वाले एम्प्लॉयर यानी नियोक्ताओं (कंपनियों, फैक्ट्रियों और संस्थानों) के लिए एक शानदार खबर आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ESIC) ने उन तमाम कंपनियों और फैक्ट्रियों को राहत दी है, जिन्होंने अगस्त, 2022 के लिए ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन फाइल नहीं किया है. ESIC ने अगस्त महीने का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. ये एम्प्लॉयर अब अपने अगस्त का ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन 22 सितंबर तक जमा कर सकते हैं. बताते चलें कि एम्प्लॉयर्स को अगस्त महीने का ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए ESIC ने इसकी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
अब 15 सितंबर के बजाय 22 सितंबर तक जमा करा सकेंगे ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन
ESIC के डायरेक्टर जनरल ने रेगुलेशन 100 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा (जनरल) विनियम 1950 के विनियम 31 में दर्ज प्रावधानों में ढील दी है. हालांकि, ESIC ने साफ किया है कि ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करने के लिए सिर्फ एक मौका दिया जा रहा है. लिहाजा, एम्प्लॉयर्स को 15 सितंबर के बजाय 22 सितंबर तक अगस्त महीने का ईएसआई कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करना ही होगा.
#ESIC has given relaxation to Employers who did not file ESI Contribution for the Month of August 2022. Employers are now allowed to file contribution up to 22 Sep, 2022. @byadavbjp @Rameswar_Teli @mygovindia @AmritMahotsav @PMOIndia pic.twitter.com/xZqtdx8FEo
— ESIC - स्वस्थ कार्यबल-समृद्ध भारत (@esichq) September 15, 2022
21 हजार तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलता है ईएसआईसी का लाभ
बताते चलें कि ईएसआई अधिनियम संगठित क्षेत्र में कारखानों या प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या इससे ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं. ये अधिनियम 21 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है. ईएसआईसी के तहत कर्मचारियों और उनके परिजनों को कई तरह की मेडिकल सेवाएं मिलती हैं. इतना ही नहीं, इस योजना में शामिल कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है. ईएसआईसी योजना में शामिल होने और इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को हर महीने अपने वेतन का 0.75 फीसदी योगदान देना होता है. जबकि, एक एम्प्लॉयर अपनी तरफ से अपने कर्मचारी के वेतन का 3.25 फीसदी योगदान देता है.
10:10 PM IST