EPFO पेंशन में करेगा एक तिहाई की बढ़ोतरी, इन 6 लाख से अधिक पेंशनरों को होगा फायदा
EPS के सदस्यों की पेंशन बढ़ने वाली है. लेबर मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि Employee Pension Scheme (EPS) के वे सदस्य जिन्होंने 25 सितंबर 2008 या इससे पहले पेंशन कमुटेशन (Pension Commutation) का लाभ लिया था, उनकी पेंशन 15 साल बाद बढ़ जाएगी.
EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. (Dna)
EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. (Dna)
EPS के सदस्यों की पेंशन बढ़ने वाली है. लेबर मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि Employee Pension Scheme (EPS) के वे सदस्य जिन्होंने 25 सितंबर 2008 या इससे पहले पेंशन कमुटेशन (Pension Commutation) का लाभ लिया था, उनकी पेंशन 15 साल बाद बढ़ जाएगी. यानि 25 सितंबर 2023 से उन्हें 100% पेंशन मिलने लगेगी. इसका गैजेट नोटिफिकेशन आ गया है.
क्या है पेंशन कमुटेशन
पेंशन कमुटेशन के तहत पेंशनर को रिटायरमेंट पर अपने पेंशन फंड से एडवांस लेने की छूट मिलती है. इस व्यवस्था को बीच में खत्म कर दिया गया था. EPFO ने इस स्कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को लाभ होगा.
तुरंत बनेगी पेंशन
इसके अलावा EPFO ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही PF मिल जाएगा और पेंशन भी तुरंत बनेगी. PF के अधिकतम लाभ के लिए UAN को आधार (Aadhaar) के साथ जोड़ने की जरूरत है. EPFO नियोक्ताओं द्वारा Compliance की निगरानी के लिए e-inspection प्रणाली की शुरुआत करेगा.
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यह होगा फायदा
EPS पेंशनर इस सुविधा के तहत 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. यह पैसा उन्हें एकमुश्त दिया जाएगा.
मंथली पेंशन : 3000 रुपए
33% पेंशन एडवांस : 990 रुपए
15 साल के लिए एडवांस = 990x12x15=178200 रुपए
(Pensioner को यह रकम एकमुश्त मिलेगी)
15 साल बाद पेंशन = फिर 3000 रुपए
15 साल तक पेंशन घट जाएगी
मंथली पेंशन = 3000-990= 2010 रुपए
(15 साल बाद पेंशन दोबारा 3000 रुपए महीना हो जाएगी)
समिति ने की थी सिफारिश
EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की थी. पेंशन 'कम्युटेशन' को बहाल करने की मांग थी. इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी. इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से चली आ रही है. अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा.
03:49 PM IST