EPFO- घर बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपने PF का पैसा, फोलो करें ये आसान Steps
रिटायरमेंट से पहले EPF से पैसे निकालना सही नहीं है. नौकरी बदलते वक्त अपना खाता बंद करा देना भी समझदारी नहीं है.
UAN के आने के बाद से आपके सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं. (प्रतीकात्मक)
UAN के आने के बाद से आपके सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं. (प्रतीकात्मक)
प्रोविडेंट फंड को लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो EPFO के नियम जानने बहुत जरूरी हैं. नियम नहीं पता होने की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है. रिटायरमेंट से पहले EPF से पैसे निकालना सही नहीं है. नौकरी बदलते वक्त अपना खाता बंद करा देना भी समझदारी नहीं है. इसलिए जरूरी है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) खाता नौकरी बदलते ही नई कंपनी में ट्रांसफर करा लें. इसके बहुत फायदे मिलते हैं.
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा जमा होता है. इस पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज भी मिलता है. श्रम मंत्रलाय के अधीन EPFO ब्याज दर तय करता है. लेकिन, अगर आप अपने खाते से पैसा निकाल लेते हैं तो ब्याज का फायदा कम रकम पर मिलता है. इसलिए जरूरी है कि नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद भी पीएफ का पैसा खाते में बना रहने दें.
पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराना ज्यादा बेहतर होता है. नई कंपनी आपका एक नया ईपीएफ अकाउंट खोलती है. हालांकि, UAN के आने के बाद से आपके सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं. लेकिन, पैसा अलग-अलग खातों में होता है. इसलिए जरूरी है कि नई कंपनी के साथ आप पहले अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) शेयर कर दें और बाद में अपने नए खाते में पुराने खाता का पैसा ट्रांसफर कर लें. इसके लिए कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं. घर बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है.
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पैसा ट्रांसफर करने के लिए फोलो करें स्टेप्स
- UAN नंबर और पासवर्ड से अपना EPF अकाउंट लॉग-इन करें.
- पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से Online Services में जाएं.
- ड्रॉप डाउन में One Member-One EPF Account Transfer Request' ऑप्शन को सलेक्ट करें.
- UAN नंबर डालें या अपनी पुरानी EPF मेंबर आईडी डालें. आपकी अकाउंट डिटेल्स आपके सामने होंगी.
- यहां ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को सलेक्ट करें.
- अब पुराना अकाउंट सलेक्ट करें और ओटीपी (OTP) जेनरेट करें.
- ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा.
- अगले तीन दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा.
- EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा.
- ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप स्टेटस को Track Claim Status में ट्रैक कर सकते हैं.
- ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होगा.
कितना कटता है PF
ईपीएफ में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने सैलरी से कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतनी ही राशि आपकी कंपनी भी आपके ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा करती है.
05:04 PM IST