e-Shram Portal: रजिस्ट्रेशन के लिए VLEs नहीं ले सकते कोई फीस, न मानने पर होगी ये कार्रवाई
e-Shram Portal: वीएलई यानी Village Level Entrepreneurs ई-श्रम के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे नहीं ले सकते.
आदेश न मानने पर वीएलई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. (फोटो: पीटीआई)
आदेश न मानने पर वीएलई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. (फोटो: पीटीआई)
e-Shram Portal: विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर (VLEs) ई-श्रम के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे नहीं ले सकते. इसे लेकर कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है. आपको बता दें कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत सरकार की संस्था (entity) है.
CSCeGov ने ट्वीट किया कि "क्या आप जानते हैं? वीएलई को ई-श्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहिए !! नहीं मानने पर सीएससी वीएलई आईडी ब्लॉक, भुगतान न करने और कानूनी कार्रवाई हो सकती है." ध्यान रहे कि ई-श्रम असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है. इसे देश के करोड़ों असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है. श्रमिक यहां कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. खुद भी ई-श्रम पोर्टल eshram.gov.in के जरिए पंजकरण कर सकता है.
16 से 59 साल के श्रमिक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
खास बात ये भी है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए आय का कोई मापदंड (income criteria) नहीं है. हालांकि ये जरूरी है कि वो व्यक्ति टैक्स देने वाला (tax payee) नहीं होना चाहिए. कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर जिसकी आयु 16 से 59 साल है वो इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवा सकता है. इसके लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार नंबर और आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी.
कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
e-Shram पोर्टल में खुद को रजिस्टर करने श्रमिकों को ऑफिशियल वेबसाइट eshram.gov.in पर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद होम पेज पर 'Register on e-SHRAM' के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, जिसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होता है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए निर्देशों को फॉलो करें.
अगर किसी श्रमिक के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है तो वो नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric authentication) के जरिए रजिस्टर करवा सकते हैं.
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09:59 PM IST