PAN Card को लेकर अनजाने में भी हुई ये गलती तो लग जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना, आज ही कर लें ये उपाय
PAN Card: ये बहुत जरूरी है कि आपके पास बस एक ही पैन कार्ड हो. दो पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है. अगर आप दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है.
PAN Card: पैन या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 डिजिट की अल्फान्यूमेरिक आईडी होती है, जो भारतीयों के लिए एक अहम कानूनी पहचान पत्र है. इनकम टैक्स विभाग के लिए ये आपका अहम दस्तावेज है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके पास बस एक ही पैन कार्ड हो. दो पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है. अगर आप दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है.
एक से ज्यादा पैन हुए तो क्या होगा?
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन होता है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
कैसे हो जाते हैं दो पैन कार्ड?
पैन कार्ड दो हो जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे-
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कई ऐप्लीकेशन: हो सकता है कि आपने पैन के लिए अप्लाई किया और फिर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो आपने दोबारा अप्लाई कर दिया. इससे दो-दो पैन बन गए.
पैन में कोई गलती हो: अगर आपके पैन में कोई गलती थी और आपने उसे सही कराने के बजाय नया अप्लाई कर दिया था.
शादी के बाद नया पैन बना हो: शादी के बाद महिलाएं अकसर अपना सरनेम बदलती हैं, जिसके बाद उनके पैन में भी इसे बदलवाना पड़ता है. ऐसे में दो कार्ड हो सकते हैं.
फ्रॉड की वजह से: कुछ लोग धोखाधड़ी के लिए भी एक साथ कई पैन कार्ड रखते हैं, जोकि गैरकानूनी है.
पैन को सरेंडर कैसे करें?
आप पैन को सरेंडर करने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं.
ऑनलाइन कैसे करें सरेंडर?
आपको PAN Change Request ऐप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें सबसे ऊपर वो पैन नंबर डालना होगा, जो आप यूज़ कर रहे हैं. आइटम नं. 11 में आपको दूसरे पैन की डीटेल देनी होगी. इसकी एक कॉपी भी अटैच करना होगा और फिर NSDL की वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होगा.
ऑफलाइन कैसे करें सरेंडर
आपको Form 49A भरना होगा. जो पैन कार्ड सरेंडर करना है, उसकी डीटेल फॉर्म में डालिए. और इस फॉर्म को अपने नजदीकी UTI या NSDL TIN फैसिलिटेशन सेंटर पर जमा कर दें. इसका एकनॉलेजमेंट रसीद जरूर रख लें. अपने न्यायिक क्षेत्र में असेसिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखिए. आपके इलाके का ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर कौन है, ये आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर पता कर सकते हैं. इस लेटर में आपको अपने पैन कार्ड पर दर्ज सभी जानकारी डालनी होगी. सरेंडर किए जाने वाले डुप्लीकेट पैन कार्ड की भी डीटेल देनी होगी. आपको डुप्लीकेट कार्ड की कॉपी और NSDL TIN से मिले एकनॉलेजमेंट रसीद को भी इसमें अटेस्ट करें और जमा कर दें.
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04:05 PM IST