ITR और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ाई गई समयसीमा
आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले लोगों को सरकार ने खुशखबरी दी है.
ITR और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा 15 दिन बढ़ी
ITR और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा 15 दिन बढ़ी
आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले लोगों को सरकार ने खुशखबरी दी है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने की घोषणा की गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को अंशधारकों से यह मांग मिली थी कि ऐसे करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए.
CBDT extends due dt for filing of Income Tax Returns & audit reports from 30th Sept,2018 to15th Oct, 2018 for all assessees liable to file ITRs for AY 2018-19 by 30.09.2018,after considering representations from stakeholders. Liability to pay interest u/s234A of ITAct will remain
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 24, 2018
सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018 किया जा रहा है.
हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा.
सीबीडीटी द्वारा इससे पहले जारी आंकड़ों के अनुसार वेतनभोगी करदाताओं तथा अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 प्रतिशत बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गई है. इस श्रेणी के करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना आईटीआर पिछले महीने तक दाखिल करना था.
11:22 AM IST