Atal Pension Yojana: क्या आपको मिल सकता है सरकार के कॉन्ट्रीब्यूशन का फायदा, ये है गाइडलाइन
Atal Pension Yojana: कई दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिनके लाभार्थी को इसमें सरकार के कॉन्ट्रीब्यूशन का फायदा नहीं मिल सकता.
18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है. (फोटो: प्रतिकात्मक)
18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है. (फोटो: प्रतिकात्मक)
Atal Pension Yojana: रिटायरमेंट के बाद खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने कई पेंशन प्लान (Penison Plan) शुरू किए हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना भी है. मोदी सरकार ने 2015 में APY की शुरुआत की थी. 40 साल तक की उम्र में इसका खाता खोला जा सकता है. Atal Pension Yojana खासतौर से असंगठित क्षेत्र के Workers के लिए है. इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर्स को 60 साल के बाद कम से कम 1000 रुपये या 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये पेंशन मिलती है. कितनी पेंशन मिलेगी यह सब्सक्राइबर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है.
इंडिया पोस्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देश के कोई भी नागरिक APY स्कीम से जुड़ सकता है. हालांकि कई दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिनके लाभार्थी को इसमें सरकार के कॉन्ट्रीब्यूशन का फायदा नहीं मिल सकता. अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इन बातों को जान लें कि कौन इसे सब्सक्राइब कर सकता है:
1. 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक.
2. उसके पास बैंक (Bank) या फिर पोस्ट ऑफिस (Post Office) में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए.
एपीवाई खाते पर आवेदक अपडेट की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर दे सकता है, हालांकि एनरोलमेंट के लिए आधार जरूरी नहीं है.
दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी कौन हैं जिन्हें एपीवाई के तहत सरकारी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता. उदाहरण के लिए निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकारी सह-योगदान के पात्र नहीं होंगे.
1. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952.
2. कोयला खान प्रविडेंट फंड और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948.
3. असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955.
4. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966.
5. कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना.
नॉमिनी को भी वापस हो सकता है फंड
इसमें अंशदान करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद फिक्स्ड पेंशन या अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन मिलती है. इसके अलावा अंशधारक के 60 साल का होने तक कुल जमा पेंशन फंड Nominee को वापस करने की भी व्यवस्था है. वहीं अगर दोनों यानी सब्सक्राइबर और जीवन साथी की मौत हो जाए तो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी.
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10:06 PM IST