इन राज्यों में Advance tax पेमेंट की डेडलाइन बढ़ी, इस तारीख तक कर सकेंगे जमा
Advance tax: इनकम टैक्स 1961 की धारा 208 के अनुसार, यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आपकी अनुमानित कर देयता 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो आपको एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) का भुगतान करना चाहिए.
अग्रिम कर भुगतान की पहली समय सीमा 15 जून थी. (फाइल फोटो)
अग्रिम कर भुगतान की पहली समय सीमा 15 जून थी. (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने पूर्वोत्तर के राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंड में एडवांस टैक्स जमा कराने की डेडलाइ 31 दिसंबर 2019 कर दी है. एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान 15 दिसंबर 2019 को होने वाला था. लाइवमिंट की खबर के मुताबऐसा फैसला नागरिक संशोधन बिल को लेकर इन राज्यों में अशांति की वजह से लिया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्विटर पर किए एक पोस्ट में भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (northeast states) में हाल की गड़बड़ी को देखते हुए, CBDT ने वित्त वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2019-20 के लिए 15 दिसंबर, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त के भुगतान की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है.
इनकम टैक्स 1961 की धारा 208 के अनुसार, यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आपकी अनुमानित कर देयता 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो आपको एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) का भुगतान करना चाहिए. वेतनभोगी व्यक्तियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके कार्यालय के लेखा विभाग को पहले से ही जरूरत पड़ने पर वेतन से अग्रिम कर काट लेते हैं.
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हालांकि, यदि आपके पास नॉन-सैलरी से इनकम है, तो आपको अग्रिम कर की समय सीमा याद रखनी चाहिए. यह वित्तीय वर्ष में चार बार आता है. इसका अनुपालन न करने पर जुर्माना लग सकता है. अग्रिम कर भुगतान की पहली समय सीमा 15 जून थी, इसके बाद 15 सितंबर तक करदाताओं को 75% अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिए था. आखिरी किस्त 15 मार्च को है.
05:42 PM IST