अगर आपने Pan के साथ aadhaar अपडेट नहीं कराया है तो फिर इनकम टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिलेगा. CBDT ने साफ किया है कि covid 19 lockdown के दौरान टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दरों में हुई कटौती का फायदा चाहिए तो इसके लिए Pan और aadhaar का इनकम टैक्स विभाग में अपडेट होना जरूरी है.
1/5बता दें कि Income tax ने ITR फाइलिंग में दोनों दस्तावेजों को जरूरी बना दिया है. यानि ITR दाखिल करते वक्त PAN या Aadhaar से संबंधित जानकारियां आयकर विभाग को दी जानी हैं, अगर नहीं दी हैं तो उन लोगों को TDS और TCS दरों में कटौती का कोई फायदा नहीं मिलेगा.
2/5केंद्र सरकार ने TDS और TCS की दरों में अलग-अलग ट्रांजैक्शन पर 25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है. हालांकि, यह कटौती नॉन सैलरीड पेमेंट में लागू होगी. इसका लाभ 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकेगा.
3/5इस कटौती से लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा बचेंगे. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय के मुताबिक बैंकों से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने 1 प्रतिशत TDS कटता रहेगा और इस तरह के लेन-देन पर TDS दर में कमी का फायदा नहीं मिलेगा. 23 मामलों के लिए TDS जबकि सात मामलों के लिये TCS की दरों में कटौती की गई है.
4/510 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के मोटर वाहन पर TCS एक प्रतिशत से कम कर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट पर TDS 5 प्रतिशत के बजाय अब 3.75 प्रतिशत लगेगा. Dividend और ब्याज के साथ-साथ अचल संपत्ति के किराये पर यह 7.5 प्रतिशत होगा जो पहले 10 प्रतिशत था.
5/5अचल संपत्ति की खरीद पर TDS अब 0.75 प्रतिशत लगेगा जबकि पहले यह 1 प्रतिशत था. किराये के पेमेंट पर TDS 5 प्रतिशत के बजाय 3.75 प्रतिशत होगा. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा पेमेंट पर टीडीएस अब 7.5 प्रतिशत होगा जो अबतक 10 प्रतिशत था. म्यूचुअल फंड (MF) द्वारा यूनिटों की दोबारा खरीद पर TDS अब 15 प्रतिशत देना होगा जो पहले 20 प्रतिशत था.