Aadhaar नहीं तो TDS में छूट का फायदा कैंसिल? CBDT ने किया नोटिफाई
Written By: अंकिता वर्मा
Sat, May 16, 2020 08:25 PM IST
अगर आपने Pan के साथ aadhaar अपडेट नहीं कराया है तो फिर इनकम टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिलेगा. CBDT ने साफ किया है कि covid 19 lockdown के दौरान टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दरों में हुई कटौती का फायदा चाहिए तो इसके लिए Pan और aadhaar का इनकम टैक्स विभाग में अपडेट होना जरूरी है.
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लॉकडाउन मे राहत
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25 प्रतिशत की कटौती
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टीडीएस का लाभ
इस कटौती से लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा बचेंगे. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय के मुताबिक बैंकों से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने 1 प्रतिशत TDS कटता रहेगा और इस तरह के लेन-देन पर TDS दर में कमी का फायदा नहीं मिलेगा. 23 मामलों के लिए TDS जबकि सात मामलों के लिये TCS की दरों में कटौती की गई है.
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यहां मिलेग फायदा
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