7वां वेतन आयोग: त्योहार से पहले आई शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, यहां की सरकार देगी पेंशन
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे लोगों को शायद थोड़ी राहत मिले.
मेघालय के शिक्षकों को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन मिलेगी.
मेघालय के शिक्षकों को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन मिलेगी.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे लोगों को शायद थोड़ी राहत मिले. हालांकि, उन्हें यहां कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी. लेकिन, इस बात की राहत जरूर होगी कि एक तरफ उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है वहीं, एक ऐसा राज्य भी है, जहां के शिक्षकों को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन मिलने का इंतजार है. मेघालय में सराकरी मदद प्राप्त स्कूलों और कॉलेज के शिक्षकों को 5वें वेतन आयोग के मुताबिक भी पेंशन नहीं मिल रही है.
जल्द मिलेगी पेंशन
हालांकि, उनके लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही उनकी पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा. साथ ही उन्हें उस वक्त से ही पेंशन का फायदा मिलेगा, जब 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था. दरअसल, मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य के शिक्षकों को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन जारी करे. जस्टिस एस आर सेन ने मेघालय सरकार को आदेश दिया है कि वेतन आयोग लागू होने के वक्त से ही पेंशन का भुगतान करे. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि तीन महीने के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए.
इन शिक्षकों को मिलेगा फायदा
कोर्ट ने कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा घाटे वाले स्कूल और कॉलेज, जिन्हें सरकार की ओर से किसी भी तरह की सहायता दी जाती है. कोर्ट ने कहा कि इन शिक्षकों को भी दूसरे संस्थानों के पेंशन नियम और कानून के तहत पेंशन दी जानी चाहिए. साथ ही घाटे वाले स्कूल के शिक्षकों को इसमें शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है.
TRENDING NOW
सिर्फ इन्हें ही मिलेगा फायदा
इस मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से अपील की कि ऐसे शिक्षकों को पेंशन का भुगतान करने से अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि इन शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया. हालांकि, चूंकि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुई थी, इसलिए आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिन्होंने इस तारीख के बाद ज्वॉइन किया है.
06:55 PM IST