UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, कहा- मुआवजा राशि पर फिर से करें विचार
UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है.
UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है. (फाइल फोटो)
UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है. (फाइल फोटो)
UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण के खतरे की जानकारी थी.
यूपी में पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के मुआवजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है. सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि किसी ने स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी नहीं की बल्कि शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षामित्रों से जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी कराई गई. इसलिए सरकार को कोरोना से मरने वाले मतदान अधिकारियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देना चाहिए. वहीं कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मुआवजे की राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले यूपी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह मारे गए कर्मचारियों को 35 लाख रुपये दे रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह राशि बहुत कम है. कोर्ट ने सरकार और आयोग से पहले घोषित मुआवजे की राशि को वापस लेने को कहा है.
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09:02 PM IST