125 करोड़ लोगों के पास पहुंचा आधार, दो दिन में पैन से लिंक नहीं किया तो बढ़ेगी मुश्किल
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यह ऐलान किया है कि आधार (Aadhaar) परियोजना के तहत 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड पहुंच गया है. इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि देश के 125 करोड़ से अधिक लोगों के पास 12 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध है. वहीं आधार से पैन को लिंक कराने का आखिरी दिन 31 दिसम्बर है. जल्द ये काम पूरा करलें.
दो दिन में अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लें (फाइल फोटो)
दो दिन में अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लें (फाइल फोटो)
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यह ऐलान किया है कि आधार (Aadhaar) परियोजना के तहत 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड पहुंच गया है. इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि देश के 125 करोड़ से अधिक लोगों के पास 12 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध है. ध्यान रहे कि आपके पैन (PAN) कार्ड और आधार (Aadhaar) को लिंक कराने के लिए अब सिर्फ दो दिन का वक्त बचा है. 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं किया तो 1 जनवरी 2020 से आपका पैन ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा.
वेरिफिकेशन में हो रहा इस्तेमाल
UIDAI के मुताबिक देश में लोग आधार कार्ड को अपनी प्राथमिक पहचान के दस्तावेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं. UIDAI के मुताबिक आधार-आधारित वेरिफिकेशन सेवाओं की शुरूआत से अब तक लगभग 37,000 करोड़ बार उपयोग हो चुका है. वर्तमान में यूआईडीएआई को प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट प्राप्त हो रहे हैं.
रोज मिल रही 4 लाख अपडेट रिक्वेस्ट
UIDAI ने अब तक लगभग 331 करोड़ सफल आधार अपडेट (बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय) दर्ज किए हैं. वर्तमान में यूआईडीएआई को रोजाना लगभग 3-4 लाख आधार अपडेट रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही है.
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दो दिन में आधार से लिंक कराएं पैन
आपके पैन (PAN) कार्ड और आधार (Aadhaar) को लिंक कराने के लिए अब सिर्फ दो दिन बचे है. 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं किया तो 1 जनवरी 2020 से आपका पैन काम नहीं करेगा. ऐसे में आपको बैंक, इनकम टैक्स (Income Tax), निवेश या लोन से संबंधित काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लें. सरकार के मुताबिक पैन को आधार से जोड़ने से डुप्लीकेट पैन पकड़ में आ जाएंगे. वहीं मल्टीपल पैन कार्ड की समस्या भी खत्म की जा सकेगी. इससे पैन के दुरुपयोग और टैक्स जालसाजी को रोका जा सकेगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी करता है लिंकिंग
अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेश्न कराया हुआ हैं. और आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं तो यह संभव है कि आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. पिछले साल का ITR फाइल करते वक्त आपने इसे लिंक किया होगा. अगर दोनों जानकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध हैं तो वह खुद भी उसे लिंक कर देता है.
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
आप इनकम टैक्स विभाग की e-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं. ये चेक करने के लिए सबसे पहने आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in. इस वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा. इस वेबसाइट पर आपका पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड डालें और अपने जन्म की तारीख डालें. एक बार साइट पर लॉगइन होने के बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब खोलें और उसमें लिंक आधार बटन पर क्लिक करें. अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो आपको यह संदेश मिलेगा कि आपका पैन पहले ही आधार नंबर XXXXXX से लिंक्ड है. अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा. यहां आपको अपने पैन नंबर के हिसाब से सभी जानकारी डालनी होगी.
02:08 PM IST