अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में फास्टैग (FASTag) नहीं लगवाया है और आप फास्टैग लेन में घुसते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में वैलिड और क्रियाशील फास्टैग नहीं लगा है तो वाहनचालक से नेशनल हाइवे पर जुर्माना वसूला जाएगा.
1/5अगर गाड़ी में नहीं लगा है फास्टैग और आप फास्टैग लेन में एंट्री करते हैं. तो वाहनचालक को दोगुना टैक्स देना होगा. इसके अलावा अगर फास्टैग वैलिड या क्रियाशील नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वाहनचाल को दोगुना टैक्स देना होगा.
2/5आपने अगर अपनी गाड़ी में फास्टैग (FASTag) लगवा रखा है तो अब उसके बाद भी आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके मुताबिक, अगर आपका फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें रिचार्ज नहीं है. इसके बाद भी गाड़ी चालक टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसता है तो उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा.
3/5सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले वाले टोल फीस से दोगुनी होगी. बता दें फिलहाल ये नया नियम 15 मई, 2020 से ही लागू हो चुका है. वहीं, इससे पहले, बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में घुसने पर यूजर को दोगुना टोल टैक्स देना होता था.
4/5इसके अलावा कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें फास्टैग खराब हो गए हैं या उसे मोड़ दिया गया है, इससे उसका सर्किट ब्रेक हो गया है. ऐसे फास्टैग ठीक से काम नहीं करते. यदि किसी वाहन में ऐसा पाया जाता है तो भी दोगुना जुर्माना देना होगा.
5/5केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही देश के सभी टोल टैक्स बूथों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. इसके तहत अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना जुर्माना देना पड़ता है.