दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी लॉकडाउन की छूट, जानिए राहत के लिए कब तक करना होगा इंतजार
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Apr 19, 2020 06:39 PM IST
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने फैसला किया है कि कोरोना के ताजा हालातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल दिल्लीवासियों को लॉकडाउन (Lockdown) में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार की गाइड लाइंस (Central Government Guide Lines) के तहत 20 अप्रैल से जिन क्षेत्रों में कोरोना का असर कम है या नहीं है, वहां लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी जा सकती है. लेकिन दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं. देश की कुल 2 प्रतिशत जनसंख्या दिल्ली में रहती है, लेकिन देश में आये कोरोना के कुल मामलों में से 12 प्रतिशत मरीज दिल्ली में मिले है.
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एक सप्ताह बार फिर होगी समीक्षा
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फिलहाल बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले
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लॉकडाउन के नियम न मानने से बढ़ी मुश्किल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे यह पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर इस समय कोरोना फैलना शुरू हो गया है. रोज कंटेन्मेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें सील किया जा रहा है. अभी तक दिल्ली में कुल 77 कंटेन्मेंट जोन बन गए हैं. यहां रैंडम जांच कराई जा रही है. सरकार के मुताबिक कुछ कंटेन्मेंट जोन, जहां पर लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया और अपने-अपने घरों में रहे, वहां पर एक भी नया केस नहीं आया. वहीं, जहां पर लोगों ने बात नहीं मानी और कंटेन्मेंट जोन घोषित होने के बावजूद अपने घर से बाहर गलियों में निकल आए. हम कंटेन्मेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते हैं और बाहर किसी को नहीं जाने देते हैं, लेकिन जोन के अंदर लोग एक-दूसर के घर जाते रहते हैं. उन्हें काफी मनाने की कोशिश की जाती है, उन पर सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई लोग नहीं मानते हैं.
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सरकार ने किया ये ऐलान
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से किसी भी कोरोना योद्धा (Corona warrior) की मौत पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि (Honor money) देने का ऐलान किया है. अब तक इस योजना का फायदा सिर्फ अस्पतालों के डॉक्टर (Doctor), नर्स, सफाई कर्मचारी और लैब टैक्निशियन समेत अन्य कर्मचारियों को दिए जाने का प्रावधान था. इस स्कीम को संशोधित किया गया है. अब इसके तहत ड्यूटी करते हुए किसी पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस, प्रिंसिपल या शिक्षक (Principal or Teacher) आदि की भी कोरोना की वजह से मौत होती है, तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.
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