सरकार ने आज से वाहन चालकों के लिए शुरू की ये स्कीम, खाते में आएगी 5000 रुपये की मदद
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Apr 13, 2020 09:24 AM IST
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सोमवार 13.04.2020 से लिंक उपलब्ध करा दिया गया है. सुबह 9.45 बजे से इस लिंक के जरिए वाहन चालक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. ये लिंक 27 अप्रैल तक खुला रहेगा. ऐसे में 27 अप्रैल शाम छह बजे तक ही इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा.
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इन लोगों को मिलेगा फायदा
दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसवी (Public Service Vehicles) चालकों को 5-5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. सरकार से यह आर्थिक मदद (Financial aid) सिर्फ एक बार दी जा रही है. इसका लाभ ऑटो रिक्शा (auto rickshaw), टैक्सी (taxi), ग्रामीण सेवा (Rural service), फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब (Maxi cab), इको-फ्रेंडली सेवा (Eco-Friendly Services), ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को मिलेगा. इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
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आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी राशि
सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पीएसवी धारकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा. आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है. इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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इस आर्थिक सहायता का फायदा लेने के लिए देनी होगी ये जानकारी
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इस बात का रखें ध्यान
दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) प्रदाताओं को आर्थिक मदद देने के लिए कार्य योजना तैयार की है. दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज (बिल्ला) मिला होगा. इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 01 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो गई है.
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