ये फॉर्म भरकर देने पर ही वाहन चालकों के खाते में आएंगे 5000 रुपये, देनी होगी ये जानकारी
Written By: विवेक तिवारी
Sun, Apr 12, 2020 12:29 PM IST
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसवी (Public Service Vehicles) चालकों को 5-5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. सरकार से यह आर्थिक मदद (Financial aid) सिर्फ एक बार दी जा रही है. लेकिन इस सहायता राशि के लिए वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन के दौरान ये जानकारी देनी होगी.
1/5
आधार कार्ड से बैंक अकाउंट का लिंक होना है जरूरी
सरकार का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं Public Service Vehicles चलाने वालों को इस सहायता राशि का फायदा मिलेगा जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो. आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है. इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दिया जाएगा.
2/5
ये डीटेल बताना है जरूरी
सरकार की ओर से वाहन चालकों को दी जा रही ये सहायता राशि पाने के लिए वाहन चालकों को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी आनिवार्य है. दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज (बिल्ला) मिला होगा. इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 01 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो गई है.
TRENDING NOW
3/5
इन्हें मिलेगी ये सहायता राशि
इसका लाभ ऑटो रिक्शा (auto rickshaw), टैक्सी (taxi), ग्रामीण सेवा (Rural service), फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब (Maxi cab), इको-फ्रेंडली सेवा (Eco-Friendly Services), ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को मिलेगा. इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी.
4/5
27 अप्रैल तक यहां से कर सकते हैं आवेदन
पीएसवी धारक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट (htts://transport.delhi.gov.in/) पर जाकर आगामी 13 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं. 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट पर यह फार्म प्रदर्शित होने लगेगा. आगामी 27 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है. सरकार ने किसी तरह की पूछताछ करने के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है. हेल्प लाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है. इस हेल्प लाइन नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 तक पूछताछ की जा सकती है.
5/5