PAN Card: पैन कार्ड यूजर्स न करें ये गलती, वरना लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना
PAN Card Latest News: पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती आपको चूना लगा सकती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत दो पैन कार्ड रखने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगह लिंक करवा अनिवार्य कर दिया गया है.
दो पैन कार्ड होने पर आपका बैंक खाता फ्रीज भी हो सकता है. (फाइल फोटो)
दो पैन कार्ड होने पर आपका बैंक खाता फ्रीज भी हो सकता है. (फाइल फोटो)
PAN Card Latest News: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) कार्ड देश में सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज है. इसकी जरूरत खास तौर से बैंक अकाउंट खोलने या वोटर आईडी जारी करने के लिए पड़ती है. वहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ ही पहचान प्रमाण (ID proof) डॉक्यूमेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड जरूर बनवा लें.
पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगह लिंक करवा अनिवार्य कर दिया गया है. पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी जिसे बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. इसी के साथ आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
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दो पैन कार्ड होने पर होंगी ये दिक्कतें
अगर आप कहीं भी पैन नंबर दर्ज कर रहें हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के नंबर को बेहद सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर में गलती होने पर भारी पेनाल्टी लग सकती है. वहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यहां तक की आपका बैंक का खाता भी फ्रीज हो सकता है. इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड सरेंडर कर दें. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.
दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने का तरीका
PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म हैं. इसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप वेबसाइट पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.
दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है. आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.
09:32 PM IST