Exclusive: आज जारी होगा नए IT Rules का नोटिफिकेशन, टेक कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम
आज नए IT रूल्स को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के भीतर ग्रीवांस अपीलेट पैनल का गठन किया जाएगा. यूजर्स यहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
आज सरकार IT Rules यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसकी मदद से वह टेक्नोलॉजी कंपनियों पर एल्गोरिदम की आड़ में मनमानी करने से रोक लगा पाएगी. नए नियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के भीतर ग्रीवांस अपीलेट पैनल (Grievance Appellate Panel) का गठन किया जाएगा. यूजर्स इस अपीलेट पैनल से शिकायत कर पाएंगे. नए IT Rules के मुताबिक, संवेदनशील मामलो में पर 24 घंटे के भीतर एक्शन लेना होगा. इसके अलावा इंटरमीडियरीज को नियम 3(1)(a) और 3(1)(b) के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी.
प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी उपलब्ध करानी होगी
टेक्नोलॉजी कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्लिकेशन या दोनों पर सर्विस नियमों और प्राइवेसी नीति से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. प्रस्तावित बदलावों में इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए भारतीय संविधान द्वारा नागरिक अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी होगा. शिकायतों के निस्तारण के लिए 72 घंटे की व्यवस्था होगी. मतलब इंटरमीडियरी कंपनी को आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के संबंध में मिली शिकायत के प्राप्त होने पर उसके बारे में प्राथमिक कार्रवाई 72 घंटे के भीतर करनी होगी. किसी अन्य तरह की शिकायत पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी, जिससे आपत्तिजनक कंटेंट वायरल न हो सके.
अश्लील, अपमानजनक कंटेंट पर हो एक्शन
टेक कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी ऐसी सामग्री को न होस्ट करें, न वितरित करें, न प्रदर्शित करें और न अपलोड करे, न प्रकाशित करें और न शेयर करें, जो किसी दूसरे व्यक्ति की हो और जिस पर यूजर का अधिकार न हो. अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण, दूसरे की निजता भंग करने वाली, जाति-वर्ण-जन्म के आधार पर उत्पीड़न करने वाली या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेरित करने वाली, अथवा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली कंटेट का प्रचार नहीं किया जाए.
एकता और अखंडता का विरोध करने वाला कंटेंट नहीं हो
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इसके अलावा भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेट नहीं होना चाहिए. विदेश नीति या संबंधों को प्रभावित करने वाली पोस्ट, वायरस/स्पैम फैलाने वाली सामग्री, गलत प्रचार जिसे आर्थिक लाभ के लिए तैयार किया गया हो और जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को ठगने, नुकसान पहुंचाने की संभावना लगती हो, ऐसे किसी कंटेट का प्रचार नहीं किया जाएगा.
02:48 PM IST