मोदी सरकार ने दो हफ्ते के लिए बढ़ाया Lockdown, 17 मई तक रहेगा जारी, ग्रीन जोन को छूट
लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी. हालांकि, इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है.
लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी.
लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी.
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संकट लगातार बढ़ रहा है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया गया है. मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. गृह मंत्रालय ने इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है.
लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी. हालांकि, इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है. अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा. इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है.
ई-कॉमर्स और बसें चलाने की छूट
Coronavirus के मरीज 33 हजार पार करने के बाद सरकार ने ऐहतियातन यह कदम उठाया है. Lockdown 3.0 की मियाद 14 दिन की रखी गई है. हालांकि, इसमें Green zone वाले जिलों को छूट दी गई है. लेकिन Orange और Red zone वाले जिलों में सख्ती रहेगी. मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है. गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है. साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे.
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Lockdown में क्या-क्या हुए बदलाव
पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही मंत्रियों के साथ बैठक की. इसमें कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है. Green जोन में 319 और Orange जोन में 284 जिले हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद सहित 130 जिले रेड जोन में हैं.
- ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सशर्त छूट मिलेगी.
- रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी.
- हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.
- किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी.
- मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
- देश में कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी बंद रहेंगे.
- ये पाबंदियां संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई हैं.
- स्कूल, कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल और रेस्त्रां भी बंद रहेंगे.
टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी
गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आदेश जारी किया.. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी. बस में क्षमता से आधी सवारी को ले जाने की अनुमति होगी. ऑरेंज जोन में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी गई है.
- 65 साल से उम्र के लोगों को बाहर निकलने पर रोक है.
- 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर अब भी रोक है.
- गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है.
- रेड जोन में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और बसों पर रोक जारी रहेगी.
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'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चलाए जाने का ऐलान
रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाने के लिए एक मई मजदूर दिवस से 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चलाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी. इनमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी.
07:18 PM IST