केरल में ट्रिपल लॉकडाउन, अगले 1 साल तक लागू रहेंगे ये सख्त नियम
केरल सरकार ने इन नियमों को लागू करने के लिए अपने Epidemic Diseases Act में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है.
केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम में और अधिक नियम कड़े करते हुए ट्रिपल लॉकडाउन का ऐलान किया है.
केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम में और अधिक नियम कड़े करते हुए ट्रिपल लॉकडाउन का ऐलान किया है.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केरल ( Kerala government) सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. राज्य सरकार ने तिरुवनन्तपुरम (Thiruvananthapuram) में और अधिक नियम कड़े करते हुए ट्रिपल लॉकडाउन (Triple lockdown) का ऐलान किया है. इसके अलावा सरकार ने अगले एक साल तक के लिए लॉकडाउन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया है.
केरल ( Kerala) की राजधानी तिरुवनन्तपुरम में अगले एक हफ्ते के लिए ट्रिपल लॉकडाउन (Triple lockdown) जारी रहेगा. ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिया है.
इस दौरान शहर की सभी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी. केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी. लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Kerala: 'Triple lockdown' (more restrictions) in force in Thiruvananthapuram Corporation area from 6 am today for a week. Shops selling essential items exempted. Major roads leading to the city, except for an entry and exit road, will also remain closed. #COVID19 pic.twitter.com/dk31iZoiD5
— ANI (@ANI) July 6, 2020
एक साल तक के लिए नियम
केरल में कोरोना से बचाव की गाइडलाइनों (Coronavirus Safety Rules) का अगले एक साल तक पालन किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
केरल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, चेहरे को ढककर (Face Mask) रखना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के नियम जुलाई, 2021 तक लागू रहेंगे. राज्य सरकार ने लॉकडाउन के 19 नियमों को अगले एक साल तक के लिए लागू कर दिया है. सरकार की इजाजत के बिना कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा.
केरल सरकार ने इन नियमों को लागू करने के लिए अपने Epidemic Diseases Act में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है.
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गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क लगाने के साथ लोगों को सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों के दौरान 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पालन करना होगा. ब्याह-शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी.
स्थानीय प्रशासन की लिखित परमिशन के बिना लोग किसी तरह का आयोजन, धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते. सार्वजनिक जगहों पर थूकना पर जुर्माना लगेगा. जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
01:59 PM IST