अब ऐसे बन सकते हैं अपना Driving Licence, घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. घर बैठे ऑनलाइन भी इसका आवेदन किया जा सकता है. हालांकि, शुरुआत में यह लर्निंग लाइसेंस होगा.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया गया है. (प्रतीकात्मक)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया गया है. (प्रतीकात्मक)
मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया है. परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई. इस नई पहल से रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही साथ ही लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या में तेजी आएगी. पिछले कुछ समय में सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को भी आसान किया है. अब 16 वर्ष आयु के नाबालिग भी ई-बाइक्स चलाने के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं.
ऑनलाइन हो सकता है आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. घर बैठे ऑनलाइन भी इसका आवेदन किया जा सकता है. हालांकि, शुरुआत में यह लर्निंग लाइसेंस होगा. लेकिन, 6 महीने बाद लाइसेंस को पक्का कराया जा सकता है.
कितनी लगती है फीस
लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस 200 रुपए है. अगर आपने अभी तक एक बार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो पहले लर्निंग बनवाना होगा. लर्निंग के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बनता है. उम्र सीमा कम से कम 18 साल है. 16 साल की उम्र में सिर्फ ई-बाइक के लिए लाइसेंस मिलेगा.
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ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है. राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. https://parivahan.gov.in/ पर जाएं. यहां राज्यों की सूची दी गई है. सबसे पहले अपना राज्य चुनें. राज्य के चुनाव के बाद लर्नर के लिए ऑप्शन होता है. वहां क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है. फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जेनरेट होगा, जिसे सेव कर लें. यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है.
फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें
फॉर्म भरने और आईडी प्रूफ देने के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा. फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कराना होगा. स्लॉट का चुनाव करने के दौरान फीस भरनी होती है. इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसे सेव करना है.
ऑनलाइन होता है टेस्ट
फीस जमा करने के बाद स्लॉट के हिसाब से RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा. यह टेस्ट ऑनलाइन होता है और इसमें यातायात के नियमों तथा यातायात चिह्नों के बारे में पूछा जाता है. एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं. सही उत्तर पर क्लिक करने पर दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर आता है. इसमें साथ ही यह भी पता चलता रहता है कि आपका जवाब सही है या गलत.
जैसे-जैसे आप सवालों के जवाब देते जाएंगे, उनके सही या गलत उत्तर के बारे में भी सूचना मिलती रहेगी और टेस्ट पूरा करते ही आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास हैं या फेल.
48 घंटे में मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस
टेस्ट में पास हो जाने पर 48 घंटे के भीतर लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही मिल जाएगा. इसकी वैधता 6 महीने की होती है. 6 महीने के दौरान आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके आपको अपने वाहन के साथ आरटीओ ऑफिस आकर ड्राविंग का टेस्ट देना होता है. दूसरी बार टेस्ट पास करने पर परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा.
12:40 PM IST