Covid-19: गाजियाबाद में 31 मई तक लगा रहेगा 'लॉक', सख्ती के लिए जारी किए गए नए निर्देश
कोरोना वायरस महामारी (Pandemic) के खतरे और ईद-उल-फितर को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ( District Magistrate) अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 31 मई की रात तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह के आयोजनों और गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.
गाजियाबाद में 31 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां (फाइल फोटो)
गाजियाबाद में 31 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां (फाइल फोटो)
कोरोना वायरस (Corona virus) के खतरे को ध्यान में रखते हुए देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. लेकिन गाजियाबाद जिला प्रशासन (Ghaziabad district administration) ने कई पाबंदियों को 31 मई तक लागू रखने का फैसला लिया है. कोरोना वायरस महामारी (Pandemic) के खतरे और ईद-उल-फितर को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ( District Magistrate) अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 31 मई की रात तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह के आयोजनों और गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.
धारा 144 लागू होते ही रहेंगी कई पाबंदी
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के मुताबिक धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनीतिक (Political), सांस्कृतिक, धार्मिक (Religious), खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक रहेगी. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे, किसी भी स्थान पर लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे, किसी भी संस्था के द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी.
शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति
शादी समारोह (Wedding ceremony) और अंतिम संस्कार में शामिल होने के पहले जिला प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, अनुमन्य व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियां एवं आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे, विशेष परिस्थितियों के अलावा उनके बाहर निकलने पर रोक रहेगी.
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बंद रहेंगे सैलून और मॉल
सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्पोर्ट कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क समेत अन्य गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी. चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति अनुमन्य होंगे, जिले के स्कूल कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा.
10:07 AM IST