यहां अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
अहमदाबाद में खुदरा बाजार अब 24 घंटे खुला रह सकता है. श्रम रोजगार विभाग ने इसके लिए कानून को भी संशोधित किया है. दुकान और स्थापना अधिनियम को मंजूरी दी गई है.
दुकानों और शोरूम में महिलाकर्मियों को सुबह 6 से रात 9 बजे तक काम पर रखा जा सकता है.
दुकानों और शोरूम में महिलाकर्मियों को सुबह 6 से रात 9 बजे तक काम पर रखा जा सकता है.
अगर आप अहमदाबाद में हैं और एक दुकानदार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप अपनी दुकान 24 घंटे खुला रख पाएंगे. गुजरात सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल ने यह ऐलान किया है.
उपमुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि खुदरा बाजार अब 24 घंटे खुला रह सकता है. श्रम रोजगार विभाग ने इसके लिए कानून को भी संशोधित किया है. दुकान और स्थापना अधिनियम को मंजूरी दी गई है. इसके लिए गैर-जरूरी 1948 कानून के प्रावधान को हटा दिया गया है.
नितिन पटेल ने कहा कि 'इज ऑफ डूइंग' पर जोर दिया गया है. दुकानों और शोरूम में महिलाकर्मियों को सुबह 6 से रात 9 बजे तक काम पर रखा जा सकता है. जिन स्टोर, कंपनी या दुकान में 30 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, उन्हें बेबी सिटिंग की व्यवस्था करनी होगी. जहा 100 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां कैंटीन का प्रावधान लागू होगा. इसके अतिरिक्त ओवरटाइम के लिए कर्मचारी के दोहरे वेतन का प्रावधान भी किया गया है.
07:26 PM IST