क्या सरकार कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% GST लगाएगी? एक-दो दिन में रिपोर्ट दे सकता है GoM
GST on Online Gaming: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस महीने के आखिर या सितंबर की शुरुआत में बैठक होने की संभावना है. बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.
जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
GST on Online Gaming: कसीनो (Casino) और ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर टैक्सेशन को लेकर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को एक-दो दिन में सौंप सकता है. सरकारी सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस महीने के आखिर या सितंबर की शुरुआत में बैठक होने की संभावना है. बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.
28% GST लगाने की सिफारिश
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने पिछली रिपोर्ट में जीएसटी परिषद से घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो के ग्रॉस सेल्स वैल्यू पर 28% GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाने की सिफारिश की थी.
1-2 दिन में वित्त मंत्री को सौंपेगा रिपोर्ट
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हालांकि, गोवा कसीनो पर आगे और चर्चा चाहता था. GST Council ने सुझाव दिया कि मंत्री समूह को इसपर और चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद इस बारे में अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करे. जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. सरकारी सूत्रों ने कहा कि जीओएम एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपगा.
जीओएम के सदस्यों ने इस बारे में उद्योग की चिंताओं को जानने के लिये उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की. आठ सदस्यीय जीओएम में अन्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (उत्तर प्रदेश), कानुभाई पटेल (गुजरात), पी त्यागराजन (तमिलनाडु) और टी हरीश राव (तेलंगाना) शामिल हैं.
GoM की ये थी सिफारिश
पिछले महीने काउंसिल को सौंपी गई रिपोर्ट में जीओएम ने सिफारिश की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर कंसिडरेशन के पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने के लिए खिलाड़ी द्वारा भुगतान की जाने वाली कॉन्टेस्ट एंट्री फीस भी शामिल है.
रेसकोर्स के मामले में जीओएम ने सुझाव दिया था कि जीएसटी को टोटलाइज़र में जमा किए गए दांव के पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए और सट्टेबाजों के पास रखा जाना चाहिए.
कसीनो के संबंध में GoM ने सिफारिश की थी कि एक कसीनो प्लेयर द्वारा खरीदे गए चिप्स/सिक्कों के फुल फेस वैल्यू पर टैक्स लगाया जाना चाहिए. सट्टेबाजी के प्रत्येक दौर में लगाए गए दांव के मूल्य पर आगे कोई जीएसटी लागू नहीं होगा, जिसमें पिछले दौर में जीत के साथ लगाए गए दांव भी शामिल है.
02:36 PM IST