सरकारी स्कीम: किसानों को 3000 रु मंथली पेंशन की गारंटी, ऐसे उठाएं फायदा
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Oct 05, 2021 07:13 PM IST
PM Kisan Maandhan: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित में कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं. इनमें से एक स्कीम पीएम किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) है. इस स्कीम में पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली (36,000 रु सालाना) पेंशन मिलेगी. इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा. मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये से 200 रुपये तक है. अबतक इस स्कीम से 5 अक्टूबर तक करीब 21,42,905 किसान जुड़ चुके हैं. इस पेंशन फंड का मैनेजमेंट भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है. जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं.
1/5
PM Kisan Maandhan: कैसे मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान मानधन योजना में 18 से 40 साल तक के छोटी जोत वाले किसान हिस्सा ले सकता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है. इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है. अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा. वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन 200 रुपये या 2400 रुपये सालाना होगा.
2/5
PM Kisan Maandhan: सरकार करती है बराकर कंट्रीब्यूशन
TRENDING NOW
3/5
PM Kisan Maandhan: कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर ले जानी होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी. शुरुआती कंट्रीब्यूशन विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLE) को जमा कराना होगा. VLE आधार कार्ड अथंटिकेशन के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस पूरा करेगा. इसमें जीवनसाथी और नॉमिनी की भी डिटेल भरने का ऑप्शन है. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन अकाउंट नंबर (KPAN) और किसान पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.
4/5
PM Kisan Maandhan: इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
स्कीम के नियम-शर्तों के मुताबिक, नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सोशल सिक्युरिटी सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके अलाा, ऐसे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर सेसंचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी माधन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑप्शन लिया है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे.
5/5