31 मार्च है कई कामों की डेडलाइन, पूरे कर लें ये काम नहीं तो बढ़ेगी मुश्किल
वित्तय वर्ष 2018-19 31 मार्च को समाप्त हो रहा है. ऐसे में बहुत से ऐसे काम है जिनकी डेडलाइन है. यदि आप इन डेडलाइनों के तहत अपने काम पूरे करने से चूक जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है.
31 मार्च को खत्म हो रहा है वित्तीय वर्ष पूरें कर लें अपने बचे काम (फाइल फोटो)
31 मार्च को खत्म हो रहा है वित्तीय वर्ष पूरें कर लें अपने बचे काम (फाइल फोटो)
वित्तय वर्ष 2018-19 31 मार्च को समाप्त हो रहा है. ऐसे में बहुत से ऐसे काम है जिनकी डेडलाइन है. यदि आप इन डेडलाइनों के तहत अपने काम पूरे करने से चूक जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है. ऐसे में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना, आईटी रिटर्न दाखिल करना, पैन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ना जैसे कई काम हैं जो आज आपको पूरा कर लेना चाहिए. आइये जातने हैं कि किन कामों की है आज डेडलाइन.
आधार कार्ड से पैनकार्ड को जोड़ना है अनिवार्य
भारत सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च रखी है. यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. यदि आपका आधार कार्ड रद्द हो जाता है तो आप आईटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे. अगर आपने पैन कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अच्छे से जांच लें कि पैनकार्ड लिंक हुआ है की नहीं.
चैनल्स चुनने की भी अंतिम तारीख
ट्राई के नए नियमों के तहत ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने का विकल्प दिया गया है. ऐसे में फालतू चैनलों के लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे. नियमों के तहत आपको 31 मार्च तक अपनी पसंद के चैनल चुनने का विकल्प दिया गया है.
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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीश
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. यदि आपका 3000 रुपये तक कर बनता है तो 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यदि आपकी कर योग्य आय 2.5 लाख से कम है तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. वहीं जीएसटी रिटर्न भरने की भी यह अंतिम तारीख है. आयकर और जीएसटी के दफ्तर भी 30 और 31 मार्च को खोलने का ऐलान किया गया है. सरकार की ओर से इनकम टैक्स/GST दफ्तर के अलावा बैंक और रिजर्व बैंक को भी रविवार को खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि लेनदेन किया जा सके.
09:32 AM IST