मोबाइल फोन खरीदना होगा महंगा, GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला, जानें और क्या हुआ तय
GST Council Meeting: जीएसटी को लेकर हुई 39वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह भी तय हुआ कि अब माचिस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इससे पहले हाथ से बनाए गए माचिस पर 5 प्रतिशत और दूसरे पर 18 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होता था.
एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती की गई है. (जी बिजनेस)
एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती की गई है. (जी बिजनेस)
GST Council Meeting: आने वाले समय में मोबाइल फोन (mobile phone) खरीदना महंगा होने जा रहा है. दरअसल, जीएसटी काउंसिल (GST Council) की शनिवार को हुई मीटिंग में मोबाइल फोन पर लगने वाली जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की गई. इससे स्मार्टफोन या फीचर फोन के लिए आपको अब जेब अधिक ढीली करनी होगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी में बदलाव और दूसरी जानकारियां दी. इसके अलावा विशेष तरह के कलपुर्जे पर भी अब जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
माचिस पर भी जीएसटी में बदलाव
जीएसटी को लेकर हुई 39वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह भी तय हुआ कि अब माचिस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इससे पहले हाथ से बनाए गए माचिस पर 5 प्रतिशत और दूसरे पर 18 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होता था.
GST काउंसिल की बैठक की अहम बातें#GSTCouncil #NirmalaSitharaman pic.twitter.com/naFwY08LYv
— Zee Business (@ZeeBusiness) March 14, 2020
जीएसटी काउंसिल ने एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती की है. पहले ये 18 प्रतिशत के स्लैब में था. नए फैसले में अब यह घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला भारत में MRO सर्विस को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए लिया है.
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काउंसिल ने यह भी कहा कि जुलाई, 2020 तक इन्फोसिस को एक बेहतर जीएसटीएन प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी. जीएसटी काउंसिल ने इन्फोसिस से जीएसटी नेटवर्क के प्रबंध में अधिक कुशल कर्मचारियों को लगाने, हार्डवेयर की क्षमता बढ़ाने को कहा है.
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जीएसटी माफ भी किया
जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई मीटिंग में दो करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली इकाइयों को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने में देरी पर लेट फीस को माफ करने का भी फैसला किया है. साथ ही यह भी कहा है कि जीएसटी भुगतान में देरी पर एक जुलाई से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगेगा.
07:18 PM IST