Online Gaming: सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, फरवरी में आ सकते हैं नए नियम
Online Gaming: सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो नियमन का ध्यान रखेगी. इसके लिए सरकार सेक्शन IT एक्ट 87 के तहत रेगुलेट करेगी. सरकार ने स्टेक होल्डर से 30 दिन में राय मांगी है. कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी. गेमिंग साइट को रजिस्टर करना जरूरी होगा.
अगले हफ्ते से से कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. (File Photo)
अगले हफ्ते से से कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. (File Photo)
Online Gaming: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम बनाए जाएंगे. इसके अंदर AI, VR, Metaverse सब शामिल किया जाएगा. सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो नियमन का ध्यान रखेगी. इसके लिए सरकार सेक्शन IT एक्ट 87 के तहत रेगुलेट करेगी. सरकार ने स्टेक होल्डर से 30 दिन में राय मांगी है. कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी. गेमिंग साइट को रजिस्टर करना जरूरी होगा.
ऑनलाइन गेमर के लिए KYC की व्यवस्था
गेमिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद है. सभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम जहां पैसा लगाया या कमाया जा रहा है. ऑनलाइन गेमिंग अगर बेटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं तो उन्हें इजाजत होगी. ऑनलाइन गेमर के लिए KYC की व्यवस्था होगी ताकि क्रिप्टो (Crypto) या किसी भी तरह के अन्य रिस्क से बचा जा सके.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) January 2, 2023
आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा गेमर्स वाला देश है. भारत में करीब 40 करोड़ गेमर्स है. पिछले 5 साल में भारत के गेमिंग सेक्टर के रेवेन्यू में 21 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है. ऑनलाइन गेमिंग पर 18% का जीएसटी लगता है. राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 2024-25 तक 29,000 करोड़ रुपये का हो सकता है, जो कि 2021 में 13,600 करोड़ रुपये का था.
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05:32 PM IST