Windfall Tax: क्रूड पर विंडफॉल टैक्स में कटौती, Diesel-ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटी
Windfall Tax: सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) घटाया है. इसके साथ ही डीजल (Diesel) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी घटाई है.
(Representational Image)
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Windfall Tax: सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) घटाया है. इसके साथ ही डीजल (Diesel) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी घटाई है. सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ओएनजीसी (ONGC) जैसी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. यह कटौती 16 दिसंबर 2022 से लागू होगी.
ATF, Diesel एक्सपोर्ट पर घटी ड्यूटी
सरकार ने Diesel के एक्सपोर्ट पर टैक्स 8 रुपये/ लीटर से घटाकर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है. इसके अलावा एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स 5 रु/ली से घटाकर 1.5 रु/ली कर दी गई है.
बता दें, विंडफॉल टैक्स लागू होने के बाद से लगभग हर दो हफ्ते पर इसकी समीक्षा करती है. सरकार की नई समीक्षा के बाद घरेलू फील्ड से उत्पादित तेल पर टैक्स करीब 65 फीसदी कम हुआस है.
कब लागू हुआ था विंडफॉल टैक्स?
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सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने की घोषणा की थी. उस समय पेट्रोल (Petrol) के साथ डीजल और एटीएफ पर यह टैक्स लगाया गया था. बाद की समीक्षा में इसके दायरे से Petrol को बाहर कर दिया गया.
घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स में कटौती ऐसे समय में की गई है जब ग्लोबल ऑयल प्राइस लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है.
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09:11 AM IST