1 अप्रैल से बंद हो सकता है आपका TV, 31 मार्च तक जरूर निपटा लें ये काम
केबल-डीटीएच ग्राहकों के पास अब बस पांच दिन बचे हैं. 31 मार्च तक उन्होंने अपने पसंदीदा चैनल्स का चुनाव करना है.
1 अप्रैल से ट्राई के केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए नियम लागू हो जाएंगे. (फाइल फोटो)
1 अप्रैल से ट्राई के केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए नियम लागू हो जाएंगे. (फाइल फोटो)
केबल-डीटीएच ग्राहकों के पास अब बस पांच दिन बचे हैं. 31 मार्च तक उन्होंने अपने पसंदीदा चैनल्स का चुनाव करना है. अगर आपने अभी तक चैनल का चुनाव नहीं किया है तो चैनल तय करने के लिए बस थोड़ा ही वक्त है. दरअसल, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. आपको बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 1 फरवरी तय की गई थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 31 मार्च किया गया था.
ज्यादा कीमत नहीं ले पाएंगे ऑपरेटर्स
1 अप्रैल से ट्राई के केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए नियम लागू हो जाएंगे. इसके बाद ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे. उपभोक्ता के पास टीवी चैनल चुनने की आजादी होगी. उपभोक्ता जो चैनल देखना चाहेंगे उसके ही पैसे चुकाएंगे. इसके लिए सभी ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनल का बुके तैयार करना है. हालांकि, ज्यादातर ब्रॉडकास्टर ऐसा कर चुके हैं. जब आप टीवी देखेंगे तो स्क्रीन पर हर चैनल का अधिकतम मूल्य लिखा होगा. केबल या डीटीएच ऑपरेटर तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूल पाएगा.
ऐसे करें चैनल का चुनाव
ग्राहकों की मदद के लिए TRAI ने एक ऐप तैयार किया है. ये TRAI का web App, इसके जरिए ग्राहक अपनी पसंद का प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं. साथ ही अगर अलग-अलग चैनल का चयन करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है. ग्राहक अपने चैनल्स का मंथली पैक की कीमत भी देख सकते हैं. इसके लिए आपको https://channel.trai.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद नीचे की तरफ दिख रहे Get Started पर टैप करें. यहां आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे. सवालों के जवाब भरकर सब्मिट कर दें.
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बेसिक पैक में फ्री मिलेंगे 100 चैनल
अभी तक फ्री टू एयर चैनल के नाम पर ऑपरेटर्स पैसा वूसलते थे. लेकिन, नए नियम लागू होने पर ग्राहकों को 548 में से 100 फ्री टू एयर चैनल फ्री में दिए जाएंगे. इसके लिए एक बेसिक पैक निकाला गया है. इस बेसिक पैक में 100 चैनल फ्री टू एयर होंगे. इसके बाद पसंद के हिसाब से ग्राहक चैनल चुन सकते हैं और सिर्फ उनकी ही कीमत चुकानी होगी. पहले फ्री टू एयर चैनल के नाम पर भी ग्राहक से सर्विस प्रोवाइडर पैसे वसूलता था.
18 फीसदी की दर से लगेगा GST
टीवी के बिल पर आपको जीएसटी भी चुकाना होगा. मतलब यह कि जिन चैनल का आप चुनाव करेंगे, उसकी कुल कीमत पर 18 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वहीं, नेटवर्क कैपेसिटी चार्ज के रूप में 130 रुपए का मासिक शुल्क देना होगा. इस मासिक शुल्क में ग्राहकों को 100 फ्री टू एयर चैनल देखने को मिलेंगे. इनमें दूरदर्शन के 25 चैनल दिखाना अनिवार्य है. उपभोक्ता बाकी के 75 चैनल अपनी पसंद से चुन सकते हैं.
12:47 PM IST