&format=webp&quality=medium)
New circular for credit rating agencies: क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सख्ती बरतते हुए नया सर्कुलर गुरुवार को जारी कर दिया है. इन एजेंसियों को अब नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इसमें कई नियम और शर्तें तय कर दी गई हैं, जिनको अमल में लाना क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (credit rating agencies in India) के लिए जरूरी हो गया है.
सर्कुलर में कहा गया है कि रेटिंग एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल होने पर इसकी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. सेबी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आदेश के 15 दिन की समय सीमा में सभी क्लाइंट्स को लाइसेंस कैंसिल होने की जानकारी देनी होगी.
खबर के मुताबिक, नए सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी तरह का रेटिंग से जुड़ा नया काम लेने की मनाही होगी. इसके अलावा, क्लाइंट को छूट देनी होगी कि दिए गए रेटिंग असाइनमेंट को बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के वह वापस ले सके. साथ ही क्लाइंट को दूसरी रेटिंग एजेंसी (credit rating agencies new circuler) में असाइनमेंट शिफ्ट करने में मदद भी करनी होगी. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेटिंग एजेंसी का कामकाज बंद होने तक या किसी दूसरी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराने तक पहले दी गई रेटिंग मान्य होगी.
सेबी के नए सर्कुलर (new circular for credit rating agencies) में यह भी तय किया गया है कि रेटिंग एजेंसी के सस्पेंशन के आदेश के बाद दिया गया कोई भी रेटिंग मान्य नहीं होगा. आपको बता दें, सेबी ने हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. रेटिंग करते समय जिम्मेदारी ठीक से न निभाने के आरोप में लाइसेंस कैंसिल किया था.