लॉकडाउन में खुल सकेंगी सभी तरह की दुकानें, सरकार ने कुछ शर्तों मे साथ दी बड़ी राहत
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Apr 25, 2020 09:46 AM IST
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई लॉकडाउन किया है. इस लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. सरकार ने शनिवार से सभी तरह की रजिस्टर्ड दुकानें (Registered Shops) खोलने की छूट दे दी है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान (Non-essential goods) की दुकानें शामिल हैं. इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. लेकिन शॉपिंग मॉल्स (Shopping malls)और मार्केट कांप्लेक्स में दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है.
1/5
सभी तरह की दुकाने खोली जा सकेंगी
गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद दुकानों को ही खोलने की अनुमति मिली है. वहीं आवासीय परिसरों और गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें भी खोली जा सकेंगी. गृह मंत्रालय के आदेश में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि खोली जाने वाली दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे. उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा. मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट (Hotspot)और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है.
2/5
मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी
TRENDING NOW
3/5
नहीं खुलेंगी हॉटस्पॉट जोन की दुकानें
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी जाएगी. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी. इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं. सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए ये छूट दी है. गृह मंत्रालय की ओर से दी गई इस छूट के तहत गैरजरूरी दुकानों को खोलने की भी अनुमति होगी.
4/5
इन बातों का रखना होगा ध्यान
गृह मंत्रालय ने नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति देने के साथ ही कुछ नियमों को अनिवार्य तौर पर पालन करने को कहा है जिसमें सभी दुकानों का रजिस्टर्ड होना, दुकानों में आधे स्टॉफ को काम करने की मंजूरी, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी को मेंटेन करना शामिल हैं.
5/5