Drug quality new rule: वैसी बड़ी कंपनियां जो छोटी कंपनियों से दवा बनवाकर मार्केटिंग करती थीं, अब वह भी जिम्मेदारी होंगी. नए नियम में कहा गया है कि दवा में अगर मिलावट पाई गई तो आजीवन सज़ा होगी.
दवाओं की क्वालिटी खराब पाए जाने पर तीन से पांच साल की सजा हो सकती है. (रॉयटर्स)