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आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं. जॉब करने वाले लोग तो जब नौकरी बदलते हैं, तो तमाम जगहों पर सैलरी अकाउंट के तौर पर उनका नया बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया जाता है. ऐसे में लोगों के पास कई सारे अकाउंट्स हो जाते हैं. कुछ का इस्तेमाल लोग करते हैं और कुछ अकाउंट बस खुले रहते हैं, लेकिन उनमें किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता. जब लंबे समय तक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो ऐसे अकाउंट को पहले इनैक्टिव अकाउंट (Inactive Account) फिर डोर्मेन्ट अकाउंट (Dormant Account) घोषित कर दिया जाता है.
डोर्मेन्ट अकाउंट से किसी भी तरह का लेनदेन नहीं हो सकता. मान लीजिए कि आप किसी अकाउंट को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उस अकाउंट में आपका थोड़ा पैसा पड़ा है और आपका अकाउंट डोर्मेन्ट अकाउंट बन चुका है, तो ऐसे में उस अकाउंट में जमा पैसों का क्या होता है. यहां जानिए इसके बारे में-
जब लगातार 12 महीनों तक किसी अकाउंट से लेन-देन नहीं किया जाता है तो उसे निष्क्रिय खाता (Inactive Account) मान लिया जाता है और जब 24 महीने यानी लगातार दो साल तक किसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता तो उसे डोर्मेन्ट अकाउंट (Dormant Account) की श्रेणी में डाल दिया जाता है. इस अकाउंट से न तो आप पैसे निकाल सकते हैं और न ही इसमें जमा कर सकते हैं.
डोर्मेन्ट होने के बाद भी खाते में पड़े पैसे सुरक्षित रहते हैं. सेविंग अकाउंट पर समय-समय पर मिलने वाला ब्याज भी आपके बैलेंस में जुड़ता रहता है. यानी अगर आपका अकाउंट डोर्मेंन्ट है, तो भी उसमें जमा रकम आपकी ही है. लेकिन आप इस राशि को निकालने के लिए आपको पहले अपने अकाउंट को एक्टिव कराना होगा.
डोर्मेन्ट अकाउंट को एक्टिव कराने के लिए आपको बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से मिलना होता है और उन्हें लिखित में अकाउंट एक्टिव करने के लिए एप्लिकेशन देना होता है. इस बीच आपको KYC (Know Your Customer) फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा. साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके उन्हें जमा करने होगा.
एप्लीकेशन और सभी दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक की तरफ से आपके डोर्मेन्ट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है. एक दिन या उससे अधिक समय में आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा.