आपके पास पड़े हैं कटे-फटे और गंदे नोट तो आपको क्या करना चाहिए? क्या कहता है RBI? अब से जान लीजिए ये नियम
आरबीआई का कहना है कि ऐसे नोट आप किसी भी सरकारी बैंक के ब्रांच, किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक करेंसी चेस्ट ब्रांच पर या फिर आरबीआई के किसी इशू ऑफिस पर जाकर बदलवा सकते हैं. आपको इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है.
अकसर ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी के काम में हमें कोई कटा-फटा नोट पकड़ा जाता है. हम ध्यान नहीं देते और बाद में पता चलने पर समझ नहीं आता कि क्या करें. अगर छोटे नोट हों तो फिर हम काम चला लेते हैं, लेकिन बड़े नोट होने पर हमें काफी नुकसान हो जाता है. हमारा पहला नेचुरल रिएक्शन तो यह होता कि हम वो नोट कैसे भी करके चला लें, लेकिन ऐसा हो जाए यह जरूरी नहीं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है? आप अपना नोट एक्सचेंज करा सकते हैं. RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए एक गाइडलाइन देती है कि आप अपने कटे-फटे नोटों का क्या कर सकते हैं. आरबीआई का नियम क्या है.
कैसे नोट बदले जा सकते हैं?
आरबीआई के अनुसार, कोई भी फटा हुआ नोट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, जब उसका एक हिस्सा गायब होगा, या जिसके दो से ज्यादा टुकड़े होंगे और आपस में चिपकाए गए होंगे, बशर्ते कि उसका कोई इशेंसियल हिस्सा गायब न हो. करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से, जैसे कि - जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटर मार्क जैसी चीजें भी अगर मिसिंग होंगी, तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा. गंदे नोट जो बहुत वक्त से बाजार में चलते रहने की वजह से बिल्कुल इस्तेमाल लायक न रह गए हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है.
बहुत जले हुए नोट, या आपस में चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बैंक नहीं लेंगे, आपको इन्हें आरबीआई के इशू ऑफिस ले जाना होगा. यह याद रखिए कि संस्था की ओर से यह चीजें जरूर चेक की जाएंगी कि आपके नोट का डैमेज जेनुइन है, न कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (नोट रिफंड) रूल, 2009 के मुताबिक, यह नोट पेश करने पर इन्हें एक्सेप्ट और एक्सचेंज कर लिया जाना चाहिए. इस एक्ट के मुताबिक ही इन डैमेज नोटों पर रिफंड वैल्यू मिलेगा.
RBI नोट एक्सचेंज करने को लेकर क्या कहती है?
आरबीआई का कहना है कि ऐसे नोट आप किसी भी सरकारी बैंक के ब्रांच, किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक करेंसी चेस्ट ब्रांच पर या फिर आरबीआई के किसी इशू ऑफिस पर जाकर बदलवा सकते हैं. आपको इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है.
ऐसे मामलों में बैंकों को करनी होगी आपकी मदद
आरबीआई ने अपने नियम के तहत यह अनिवार्य किया है कि नीचे दी गई इन जरूरतों के लिए आप वित्तीय संस्थाओं की मदद ले सकते हैं-
- बैंकों को आपको नए और अच्छी क्वालिटी के नोट और सिक्के जारी करने होंगे.
- डैमेज, गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलवा सकते हैं.
- हर तरह के नोट और सिक्के एक्सचेंज करा सकते हैं या ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं.
- RBI कहता है कि किसी भी बैंक के ब्रांच किसी भी छोटे डिनॉमिनेशन के नोट या कॉइन को एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकते हैं.
07:58 PM IST