Tax Saving FD को मैच्योरिटी से पहले तुड़वाया तो करवा लेंगे बड़ा नुकसान, समझ लीजिए कैसे
5 साल की FD को Tax Saving FD कहा जाता है. इस FD पर 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. लेकिन अगर आपने इस एफडी को 5 साल से पहले तुड़वा लिया तो आप अपना बड़ा नुकसान करवा सकते हैं.
Fixed Deposit पर आमतौर पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने 5 साल या इससे ज्यादा टेन्योर वाली एफडी में पैसा निवेश किया है तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. 5 साल या इससे ज्यादा समय की FD को टैक्स फ्री एफडी या टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है. आमतौर पर आप जब भी किसी एफडी को समय से पहले तुड़वाते हैं तो आपको उस पर जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन अगर आप Tax Saving FD को मैच्योरिटी से पहले तुड़वाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. यहां जानिए इस बारे में-
एफडी तोड़ने पर होगा ये नुकसान
टैक्स मामलों के जानकार CA मोहन कुमार का कहना है, टैक्स सेविंग FDs का ऑप्शन आपको सभी बैंकों में मिल सकता है. इस FDs पर 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसमें 1.5 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. हालांकि, यह ध्यान रहे कि FD पर मिलने वाला टैक्सेबल होता है. वहीं, अगर आप मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ते हैं तो सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स क्लेम दावा अस्वीकृत हो जाएगा. ऐसे में आपकी उस रकम को आपकी मौजूदा आय में जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा. इस तरह समय से पहले एफडी तोड़ने पर डबल झटका लग सकता है. FD से ब्याज से हुई आय पर आपके आयकर रिटर्न में 'Income from Other Sources' के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है.
उनका कहना है, FDs पर अर्जित लेकिन भुगतान न किए गए ब्याज पर भी उस साल टैक्सेबल देनदारी बनती है. जमाकर्ताओं को सलाह है कि वे सभी एफडी पर ब्याज से होने वाली आय को टैक्स रिटर्न में दिखाए. बैंक की तरफ से TDS को ट्रैक करें और फॉर्म 26AS से मिलान कराएं. इसलिए फाइनेंशियल प्लान करते समय FD पर टैक्स इम्पैक्ट पर जरूर विचार करें.
उदाहरण से समझिए कैसे
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
मान लीजिए कि आपने साल 2023 में Tax Saving FD में निवेश किया और 2023 में आपने 80C के तहत सालाना आय पर 1.5 लाख रुपए टैक्स छूट का लाभ लिया है. लेकिन साल 2024 में आपने किसी जरूरत के चलते एफडी को तुड़वा लिया, तो ऐसे में आपने जो 1.5 लाख रुपए पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स में बचाए हैं, उन्हें आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा. इसके बाद आपसे टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लिया जाएगा.
कहां कितना मिल रहा है FD Interest rate?
Bank of Baroda: 6.50%
SBI: 6.50%
PNB: 6.35%-6.50%
Canara Bank: 6.70%
Union Bank: 6.50%
Indian Overseas Bank: 6.50%
Post Office TD: 6.9% to 7.5%
HDFC Bank: 7.00%
ICICI Bank: 7.25%
Axis Bank: 7.00%
IndusInd Bank: 7.25%
Kotak Bank: 6.20%
Yes Bank: 7.25%
DCB Bank: 7.40%
RBL Bank: 7.10%
IDFC Bank: 7.00%
08:30 AM IST