RBI ने इस सरकारी बैंक पर चलाया पेनाल्टी का हथौड़ा, इस वजह से अब भरना होगा जुर्माना

RBI Indian Overseas Bank News: आरबीआई के मुताबिक, मार्च 2020 के आखिर में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है.
RBI ने इस सरकारी बैंक पर चलाया पेनाल्टी का हथौड़ा, इस वजह से अब भरना होगा जुर्माना

आरबीआई (RBI) ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है.

RBI Indian Overseas Bank News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजानिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई कुछ मानदंडों तथा धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर की गई है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, आरबीआई के मुताबिक, मार्च 2020 के आखिर में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है.

बैंक इन मामलों में रहा विफल
खबर के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने बताया कि आईओबी पता लगाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में विफल रहा था.यह जुर्माना कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित था.

नियामक अनुपालन में कमियां रहीं
आरबीआई (RBI) ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. केंद्रीय बैंक (RBI) ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई का बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या करार की वैलिडिटी से कोई जुड़ाव नहीं है. इस पेनाल्टी से पहले,आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक बैंक(Indian Overseas Bank) की वित्तीय स्थिति के बारे में सुपरवाइजरी वैल्युएशन के लिए एक निरीक्षण किया था. इसमें रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और संबंधित चीजें भी शामिल थीं.

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ये खामियां पाईं
केंद्रीय बैंक के मुताबिक,निरीक्षण से पता चला कि आरबीआई (RBI) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था. बाकी बातों के साथ-साथ,बैंक एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से संबंधित धोखाधड़ी के कुछ उदाहरणों की रिपोर्ट करने में विफल रहा. बैंक (Indian Overseas Bank) ने CRILC में ₹5 करोड़ और उससे ज्यादा के कुल एक्सपोजर वाले कुछ उधारकर्ताओं पर क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट नहीं की.

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