RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, खाताधारकों के जमा पैसों का क्या होगा?
रिजर्व बैंक का कहना है कि भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है.
(Image: PTI)
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नकदी की किल्लत झेल रहे भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती (Bhagyodaya Friends Urban Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक का कहना है कि भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है और वह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी जमा राशि लौटाने में सक्षम नहीं होगा. आरबीआई ने सहकारी समितियों और महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के आयुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें. दूसरी ओर, बैंक की ओर से जमा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 98 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से उनकी जमा के आधार पर पूरी रकम मिल जाएगी. दअरसल, बैंक में खाताधारकों की पांच लाख रुपये तक की रकम DICGC के इंश्योर्ड है. यानी, बैंक विफल होता है तो पांच लाख रुपये तक की राशि जमाकर्ता को इंश्योरेंस के जरिए मिल जाएगी.
RBI ने सहकारी समितियों और महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के आयुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कम्प्लांयस का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की एक्शन जमाकर्ताओं के हितों में नहीं थे. भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने गुरुवार 22 अप्रैल से ही बैंकिंग सेवाओं को बंद कर दिया है. बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता को उनके जमा पर 5 लाख रुपये तक की इंश्योर्ड रकम डीआईसीजीसी की ओर से क्लेम के रूप में मिलेगी.
संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर भी नजर
इसके अलावा, एक और बैंक पर लाइसेंस रद्द होने का संकट है. घोटाले के आरोपों से घिरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर भी आरबीआई की नजर है. रिजर्व बैंक ने संबंध फिनसर्व का लाइसेंस रद्द करने से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. RBI ने संबंध फिनसर्व से पूछा है कि कंपनी के नेटवर्थ में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए. दरअसल, RBI के नियमों के तहत, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए टियर-1 और टियर-2 के तौर पर एक निश्चत कैपिटल बनाए रखना जरूरी है.
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12:57 PM IST