RBI ने दो को-ऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ लिया एक्शन, एक का लाइसेंस कैंसिल और दूसरे पर 48 लाख का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने आज दो को-ऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है. एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, जबकि दूसरे बैंक पर 48 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है.
रिजर्व बैंक ने दो को-ऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है. सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस कैंसिल किया गया है. इसके अलावा केरला स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थिरुवनंतपुरम पर मॉनिटरी पेनाल्टी लगाई गई है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि विकास को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही उसके पास आमदनी की संभावनाएं हैं, ऐसे में उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि 10 अक्टूबर को कारोबारी घंटों के बाद सहकारी बैंक, बैंक कारोबार नहीं कर सकेगा.
99 फीसदी डिपॉजिटर्स को मिल जाएगी पूरी राशि
बैंक द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार उसके 99 फीसदी जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अपनी पूरी जमा राशि पाने के पात्र हैं. डीआईसीजीसी ने 14 सितंबर तक कुल बीमित जमा का 152.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया था. रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आमदनी की संभावनाएं हैं.’’
जमा और भुगतान पर लगी रोक
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है. रिजर्व बैंक ने कहा कि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार से रोक दिया गया है. अन्य चीजों के अलावा बैंक तत्काल प्रभाव से न तो जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही जमा का भुगतान कर सकेगा. सहकारिता आयुक्त और सहकारी समिति पंजीयक, महाराष्ट्र को बैंक के कारोबार समेटने का आदेश पारित करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने को भी कहा गया है.
48 रुपए का जुर्माना लगाया गया है
केरला स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ने 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बैंक ने सेक्शन 19 का मामला उल्लंघन करने के कारण यह जुर्माना लगाया है. पहले इस संबंध में बैंक को नोटिस जारी किया गया था. उचित जवाब नहीं मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया है.
(भाषा इनपुट के साथ)
09:06 PM IST