SBI ने बताए तीन नियम, रखेंगे ध्यान तो कम कटेगा TDS, कैश निकालने पर नहीं होगी चिंता
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Jul 05, 2020 08:36 AM IST
इनकम टैक्स के नियमों (Income Tax rules) के तहत अगल पिछले तीन सालें के आयकर रिटर्न (income tax returns) दाखिल न किए गए हों तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर इनकम टैक्स की धारा 194 एन (Section 194N) के तहत टीडीएस (TDS) काटा जाता है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने वो तीन नियम बताए हैं जिनके जरिए साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश निकालने पर भी आपको TDS नहीं भरना होगा. आइये इन नियमों के बारे में.
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इन बातों का रखें ध्यान तो कम कटेगा TDS
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पिछले तीन साल टैक्स रिटर्न जमा न करने पर एक जुलाई 2020 से टैक्स की ये दरें लागू होंगी
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एक करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने पर कटेगा इतना टीडीएस
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