Joint Home Loan: मकान खरीदने के लिए लेंगे जॉइंट लोन तो एक-दो नहीं, कई फायदे मिलेंगे…
कई बार लोगों को क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं होने, कम इनकम और या अन्य तरह के कर्ज और इनकम के रेश्यो में गड़बड़ होने की वजह से लोन लेने में दिक्कत आती है. ऐसे में जॉइंट होम लोन मददगार होता है. लेकिन जॉइंट होम लोन लेने के और भी तमाम फायदे होते हैं.
Joint Home Loan Benefits: अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं और आपको होम लोन लेना है लेकिन लोन में किसी तरह की समस्या आ रही है तो जॉइंट होम लोन (Joint Home Loan) का विकल्प आपकी समस्या को दूर कर सकता है. जॉइंट लोन के कई फायदे हैं. वहीं अगर आप पत्नी, बहन, मां आदि किसी महिला के साथ ये जॉइंट लोन लेते हैं तो ये कम ब्याज दर पर भी मिल जाता है. अगर आप भी होम लोन लेने की तैयारी में हैं तो जान लें जॉइंट होम लोन से जुड़ी खास बातें.
आसानी से मिल जाता है लोन
कई बार लोगों को क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं होने, कम इनकम और या अन्य तरह के कर्ज और इनकम के रेश्यो में गड़बड़ होने की वजह से लोन लेने में दिक्कत आती है. ऐसे में जॉइंट होम लोन मददगार होता है. इसमें दूसरे व्यक्ति को आवेदक के तौर पर अपने साथ जोड़कर लोन लेने के लिए योग्यता में इजाफा हो जाता है. अगर जॉइंट लोन में जुड़े दूसरे व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता अच्छी है तो लोन आसानी से मिल जाता है.
बढ़ सकती है लोन अमाउंट की लिमिट
सिंगल लोन एप्लीकेंट को उसकी आय के हिसाब से लोन दिया जाता है. लेकिन जॉइंट लोन में दोनों की कुल आय को देखा जाता है. ऐसे में लोन अमाउंट की लिमिट बढ़ जाती है. लेकिन ध्यान रखें कि आपका और आपके को-एप्लीकेंट का कर्ज और आय का अनुपात 50 से 60 फीसदी से ज्यादा न हो.
महिला को-एप्लीकेंट के फायदे
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अगर आप जॉइंट होम लोन किसी महिला को-एप्लीकेंट के साथ मिलकर लेते हैं तो आपको लोन थोड़े कम ब्याज दर पर मिल जाता है. बहुत से कर्जदाता महिला को-एप्लीकेंट के लिए होम लोन की अलग ब्याज दर देते हैं. ये दर आम तौर पर रेट से लगभग 0.05 फीसदी (5 बेसिस प्वॉइंट्स) कम होती है. लेकिन इसका फायदा लेने के लिए महिला को प्रॉपर्टी का खुद या संयुक्त तौर पर मालकिन होना चाहिए.
इनकम टैक्स का फायदा
जॉइंट लोन में इनकम टैक्स का भी फायदा मिलता है. जॉइंट होम लोन के लिए आवेदन करने पर कर्ज ले रहे दोनों व्यक्ति अलग-अलग इनकम टैक्स बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं. लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब दोनों एप्लीकेंट के साथ प्रॉपर्टी के मालिक भी हों.
01:50 PM IST