इस बैंक के कस्टमर्स हो जाएं सतर्क, एटीएम से पैसे न निकलने पर अब चुकाना होगा पैसा
BANK : बैंक इस नए नियम से जुड़ी सूचनाएं एसएमएस के जरिये कस्टमर को दे रहा है. इस एसएमएस के मुताबिक बैंक का यह नया नियम 1 दिसंबर 2019 से लागू हो जाएगा.
बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है. (रॉयटर्स)
बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है. (रॉयटर्स)
सरकारी हो या प्राइवेट बैंक, अपने-अपने लेवल पर वो कस्टमर्स से तमाम सुविधाओं के बदले चार्ज ले रहे हैं. लेकिन अब आईडीबीआई बैंक (IDBI BANK) ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कस्टमर्स को झटका दे दिया है. अब 1 दिसंबर से अगर आईडीबीआई बैंक के कस्टमर किसी दूसरे बैंक के एटीएम (ATM) से कैश निकालने जाएंगे और उनके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो कस्टमर को इसका चार्ज देना होगा.
आपको बता दें कि ऐसे में कस्टमर को प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये का चार्ज देना होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक इस नए नियम से जुड़ी सूचनाएं एसएमएस के जरिये कस्टमर को दे रहा है. इस एसएमएस के मुताबिक बैंक का यह नया नियम 1 दिसंबर 2019 से लागू हो जाएगा.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आईडीबीआई बैंक में सरकारी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है. बता दें, आरबीआई ने बीते 21 जनवरी 2019 को आईडीबीआई बैंक के सरकार बैंक का दर्जा खत्म कर दिया था और प्राइवेट बैंक में बदल दिया था.
08:19 PM IST