आज से बैंक से कैश निकालने पर लगेगा तगड़ा चार्ज, 1 सितंबर से लागू होगा Income टैक्स का यह सख्त नियम
अगर आपने पूरे कारोबारी साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकाला तो आपको 2 प्रतिशत TDS देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह प्रस्ताव किया था.
कैश विदड्राल का कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2019 से होगा.(Dna)
कैश विदड्राल का कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2019 से होगा.(Dna)
1 सितंबर से यूनियन बजट के कई प्रावधान लागू होने जा रहे हैं. इनमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक विदड्राल को लेकर होगा. अगर आपने पूरे कारोबारी साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकाला तो आपको 2 प्रतिशत TDS देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह प्रस्ताव किया था.
पहले के विदड्राल पर TDS नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में बयान जारी किया है. उसका कहना है कि चालू कारोबारी साल में 31 अगस्त 2019 तक जिन लोगों ने पहले ही 1 करोड़ रुपए कैश निकाल लिए हैं, उनसे कोई TDS नहीं वसूला जाएगा. लेकिन इसके बाद के सभी बड़े विदड्राल पर 2 प्रतिशत TDS लगेगा.
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा
FM निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार कैश लेन-देन को कम करना चाहती है ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले. इससे देश कैश में कम लेन-देन वाली इकोनॉमी बन जाएगा.
CBDT issues clarification on applicability of Tax Deduction at Source on cash withdrawals as per new section 194N of IT Act,1961 effective from 1st September, 2019. Press release issued today is available on https://t.co/jkL5fZJCVV@FinMinIndia @nsitharamanoffc
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) 30 August 2019
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पहले का TDS माफ
CBDT ने कहा कि बजट के प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो रहे हैं. इसलिए पहले के कैश लेने-देन पर TDS नहीं काटा जाएगा. हालांकि फाइनेंशियल एक्ट की धारा 194N के तहत कैश विदड्राल का कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2019 से होता है.
Cash withdrawal prior to 1st Sep, 2019 will not be subjected toTDS u/s194N. However, since threshold of Rs.1crore is wrt the previous year, calculation of amount of cash withdrawal for triggering deduction under section 194N will be counted from 1st April, 2019. pic.twitter.com/DLCvOmh5eh
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) 30 August 2019
TDS के मायने
CBDT ने साफ किया कि यदि किसी कस्टमर ने 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, पोस्ट ऑफिस खातों और सहकारी बैंक खातों से 1 करोड़ या इससे अधिक कैश निकाल लिया है तो इसके बाद होने वाले कैश विदड्राल पर 2 फीसदी TDS कटेगा.
10:44 AM IST