क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव; RBI ने कंपनियों को दिए ये निर्देश, पढ़ें डीटेल्स
Credit Card Issuance Rules: बैंकिंग रेगुलेटर ने इस बावत ये नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है.
Credit Card Issuance Rules: क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों ने बदलाव किए हैं. बैंकिंग रेगुलेटर ने इस बावत इस नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं.
RBI ने दिए ये निर्देश
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता (बैंक या गैर-बैंक) की ओर से तय किया जाता है और यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं.
आरबीआई ने बताया कि समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के बीच कुछ व्यवस्थाएं विद्यमान हैं. आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं.
ग्राहकों को मुहैया कराए जाए कई विकल्प
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आरबीआई ने नोटिफिकेशन में कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे. कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा. आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच अरेंजमेंट अनुकूल नहीं है. कंपनियां ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर करार करें
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जिससे ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है. कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड चुनने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन देंगे. इसके अलावा मौजूदा कार्डधारकों को अगले नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात कही है.
इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे नियम
बता दें कि ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे, जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है. बता दें कि ये नियम नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे.
10:07 AM IST