Alert: SBI में है अकाउंट तो 30 नवम्बर के पहले करें ये काम, नहीं तो खाते में फंस जाएंगे पैसे
आपके घर में अगर कोई पेंशनधारक है तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. भारतीय स्टेट बैंक SBI (State Bank of India) ने सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate submission last date 30th November 2019) जमा करने को कहा है.
SBI ने सभी खाता धारकों को 30 नवम्बर से पहले ये काम करने को कहा (फाइल फोटो)
SBI ने सभी खाता धारकों को 30 नवम्बर से पहले ये काम करने को कहा (फाइल फोटो)
आपके घर में अगर कोई पेंशनधारक है तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. भारतीय स्टेट बैंक SBI (State Bank of India) ने सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate submission last date 30th November 2019) जमा करने को कहा है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपके खाते में आने वाली पेंशन रोकी जा सकती है.
सबसे अधिक खाते SBI के पास
गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक के पास लगभग 36 लाख पेंशन खाते थे और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं. देश में सबसे ज्यादा पेंशन खाते SBI के पास ही हैं. ऐसे में अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन SBI के खाते में आती है तो आपके लिए जीवित होने का फार्म जमा करना बेहद जरूरी है.
ऐसे जमा करें जीवित होने का प्रमाण पत्र
भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहक एक तो बैंक की शाखा में जा कर ये प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. बैंक की शाखा से ही उन्हें एक फार्म मिलेगा जिसे भर के जमा करना होता है. वहीं बैंक ने अब घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी शुरू की है. सरकारी कर्मचारी उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आधार सेंटर और CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर के जरिए भी जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है.
Complete your Life Certificate submission before 30th November, 2019 to ensure that your pension payments would continue.The certificate can also be submitted in person at SBI Branch or digitally at an Aadhaar outlet near you.
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 2, 2019
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किसी को भेज कर भी जमा करवा सकते हैं सर्टिफिकेट
हर साल नवम्बर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है. अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं. सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग आफिस के मुताबिक जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
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Updated: Sun, Nov 03, 2019
09:27 AM IST
09:27 AM IST
नई दिल्ली
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