JET एयरवेज के खिलाफ NCLT में अर्जी मंजूर, 3 महीने में देना होगा रिजॉल्यूशन
जेट एयरवेज (Jet Airways) के खिलाफ NCLT में दी गई अर्जी मंजूरी हो गई है. 'जी बिजनेस' को मिली जानकारी के मुताबिक IRP (Interim Resolution Professional) को 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
5 जुलाई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी NCLT ने दिए हैं. (Reuters)
5 जुलाई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी NCLT ने दिए हैं. (Reuters)
जेट एयरवेज (Jet Airways) के खिलाफ NCLT में दी गई अर्जी मंजूरी हो गई है. 'जी बिजनेस' को मिली जानकारी के मुताबिक IRP (Interim Resolution Professional) को 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उसे 5 जुलाई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी NCLT ने दिए हैं.
'जी बिजनेस' संवाददाता बृजेश मिश्रा के मुताबिक एयरलाइन के खिलाफ यह अर्जी SBI ने दाखिल की थी. साथ ही एक और अहम बात यह है कि NCLT ने रिजॉल्यूशन प्लान की अवधि 180 दिन से घटाकर 90 दिन करने की बात कही है. यानि IRP को 3 माह में प्लान बनाकर देना है.
क्यों घटाई समय सीमा
NCLT ने समय सीमा में कटौती इसलिए कि क्योंकि उन्होंने जेट से जुड़े दिवालिया केस को राष्ट्रीय स्तर का मामला माना है. जेट एयरवेज देश की बड़ी एयरलाइन है.
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जेट के शेयरों में उछाल
जेट एयरवेज के शेयरों में गुरुवार को अचानक उछाल आया, क्योंकि बीएसई के शुरुआती कारोबार के दौरान इसके इंट्रा-डे लो से 66 फीसदी बढ़कर 44.70 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया. जेट एयरवेज का शेयर दोपहर 12.46 बजे 41.75 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था या यह बुधवार के बंद की तुलना में 26.13 फीसदी ज्यादा था.
जेट एयरवेज के खिलाफ #NCLT में अर्जी स्वीकार, IRP को 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने के
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 20, 2019
निर्देश मिले।@jetairways #JetAirwaysCrisis @BrajeshKMZee pic.twitter.com/z44h6SLWPk
ज्यादा देर नहीं रहेगी तेजी
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी ने कहा, "चूंकि एयरलाइन की वास्तविक हालत खराब है, इसलिए शेयर की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा देर तक नहीं बनी रहेगी."
SBI ने किया फैसला
जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई वाले कर्जदारों के संघ ने कहा कि उसने 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत समाधान करने का फैसला किया है, क्योंकि केवल सशर्त बोली प्राप्त हुई है और सेबी की छूट के लिए निवेशक की आवश्यकता और सभी कर्जदाताओं का समाधान आईबीसी के तहत संभव है."
09:13 PM IST