EXCLUSIVE: हवाई यात्रियों से बदसलूकी पड़ेगी महंगी, DGCA एयरलाइंस पर लगा सकेगा बड़ी पेनाल्टी
एयरलाइन स्टाफ अब यात्रियों से बदसलूकी नहीं कर पाएगा. साथ ही खराब सर्विस की शिकायत पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
पहली बार गलती करने पर 5-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. (फाइल फोटो)
पहली बार गलती करने पर 5-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. (फाइल फोटो)
(रिपोर्ट : समीर दीक्षित) एयरलाइन स्टाफ अब यात्रियों से बदसलूकी नहीं कर पाएगा. साथ ही खराब सर्विस की शिकायत पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिससे एयरलाइन पर शिकंजा कसेगा. सरकार जो नियम लाने की तैयारी में है, उसके अनुसार यात्रियों के साथ बदसलूकी या फिर खराब सेवा देने पर एयरलाइन पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा. हालांकि ये फिलहाल तय नहीं है कि जुर्माने की राशि कितनी होगी लेकिन सूत्रों की मानें तो ये राशि लाखों में हो सकती है जहां पहली बार गलती करने पर 5-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. गलती दोहराने पर जुर्माने की रकम दोगुनी या इससे भी ज़्यादा की जा सकती है.
डीजीसीए को मिलेंगी और शक्तियां
नागरिक उड्डयन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की शक्तियां बढ़ाने के लिए DGCA को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा. इसके बाद एविएशन रेगुलेटर किसी भी एयरलाइन या फिर एयरपोर्ट के यात्रियों के साथ बदसलूकी, सर्विस में कमी होने जैसे मामलों में भारी भरकम जुर्माना लगा सकेगा.
लाइसेंस निरस्त कर पाएगा डीजीसीए
फिलहाल रेगुलेटर लाइसेंस सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई कर सकता है लेकिन कई मामलों में उसने चेतावनी देकर छोड़ दिया है. इंडिगो एयरलाइन्स के वाकये में जहां एयरलाइन स्टाफ ने एक पैसेंजर से बदसलूकी की तो वहां DGCA ने एयरलाइन को अधिकतम चेतावनी ही दी थी कि घटना दुबारा न हो. DGCA सूत्रों की मानें तो ये पहली दफा होगा जब वह एयरलाइन या फिर एयरपोर्ट पर भारी आर्थिक जुर्माना लगा सकेगा. इससे एयरलाइन या फिर एयरपोर्ट पर भी सख्ती बरतने में मदद मिलेगी.
10:18 AM IST