SpiceJet को अगले 8 हफ्तों तक सिर्फ 50% उड़ानों की इजाजत; एयरलाइंस ने कहा- कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई
DGCA ने SpiceJet की लगातार तकनीकी खामी और इमर्जेंसी लैंडिंग की घटनाओं पर जांच के बाद यह आदेश दिया है. दूसरी ओर, एयरलाइंस ने कहा है कि उसकी कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है.
(Image: Reuters)
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SpiceJet के विमानों में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कत की खबरों के बीच एविएशन रेग्युलेटर DGCA ने एक अहम आदेश दिया है. डीजीसीए ने SpiceJet को अगले 8 हफ्तों तक सिर्फ 50 फीसदी उड़ानों की इजाजत दी है. साथ ही यह भी कहना है कि एयरलाइंस की जो उड़ानें होंगीं, वो सख्त निगरानी के दायरे में रहेंगी. इस आदेश के बाद समर शेड्यूल में अप्रूव्ड कुल उड़ानों की आधी उड़ानें ही जारी रह सकती हैं. दूसरी ओर, स्पाइसजेट ने बयान जारी कहा है कि 28 जुलाई सुबह उसकी सभी उड़ानें निर्धारित शेड्यूल से हैं. कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है.
जांच के बाद आया आदेश
SpiceJet की लगातार तकनीकी खामी और इमर्जेंसी लैंडिंग की घटनाओं पर जांच के बाद यह एक्शन हुआ है. DGCA ने अप्रैल से जून तक की जांच के बाद अंतरिम आदेश जारी किया. DGCA ने 11 मार्च को SpiceJet को समर शेड्यूल के अंतर्गत 4192 फ्लाइट प्रति हफ्ता की इजाजत दी थी. यानी, अब 2096 फ्लाइट प्रति हफ्ता ही ऑपरेट की जा सकती हैं. समर शेड्यूल 29 अक्टूबर तक होता है.
कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं: SpiceJet
स्पाइसजेट स्पोक्सपर्सन ने बयान जारी कर कहा है कि 28 जुलाई सुबह एयरलाइंस की सभी उड़ानें अपने शेड्यूल पर हैं. कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई. रेग्युलेटर के 27 जुलाई के आदेश के बाद एयरलाइंस के शेड्यूल पर कोई असर नहीं हुआ है. कंपनी का कहना है कि वह अपने यात्रियों और ट्रैवल पार्टनर्स को एक बार आश्वस्त करना चाहती है, कि आने वाले दिनों और हफ्तों में भी एयरलाइंस की उड़ानें अपने शेड्यूल से उड़ान भरेंगी. स्पाइसजेट रेग्युलेटर की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कर रही है.
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एयर सेफ्टी कम्प्लांयस ऑर्डर की डेडलाइन
आज एयर सेफ्टी कम्प्लांयस ऑर्डर (Air Safety Compliance Order) की भी डेडलाइन है. DGCA की ऑडिट में कई एयरलाइन्स जरूरी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करती मिली हैं. 18 जुलाई को DGCA ने प्राथमिक जांच के बाद सभी एयरलाइन्स को आदेश जारी किया था. जांच में पाया कि कई एयरलाइन्स तकनीकी खामी की सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही हैं. साथ ही विमान की जांच के लिए ट्रेंड कर्मचारियों की कमी है.
DGCA का आदेश सभी बिंदुओं पर कम्प्लायंस 28 जुलाई तक सुनिश्चित करन को कहा था. 28 जुलाई के बाद बिना एक्सपर्ट इंजीनियर की अप्रूवल के उड़ानें सम्भव नहीं होंगी. इसके दायरे में SpiceJet, IndiGo, GoFirst, Vistara भी हैं. इसको ये भी कहा जा सकता है कि, 29 जुलाई से एक्सपर्ट इंजीनियर के सर्टिफिकेट के बिना कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी.
06:39 PM IST