ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, चिंता न करें आसान स्टेप्स में समझें कैसे पाएंगे डुप्लीकेट लाइसेंस
डुप्लीकेट लाइसेंस आसान चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर के निर्धारित तारीख में पाया जा सकता है
देश में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. लेकिन अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए या चोरी हो जाए तो नया लाइसेंस बनाने में परेशान न हों, यहां आप आसान तरीके से दोबारा अपना खोया लाइसेंस बनाने में सफल हो सकते हैं. हालांकि, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
वहान चलानेवाले हर एक व्यक्ति को हमेशा सलाह दी जाती है कि वह गाड़ी चलाते समय अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखे, लेकिन क्या होगा अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है? घबराने या घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?
नीचे दी गई परिस्थितियों में आप बना सकते हैं डुप्लीकेट DL
- जब लाइसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है.
- जब लाइसेंस खराब, धुंधला(अक्षर आदि दिखाई न देना) या फटा हुआ हो या टूट गया हो तब.
- जब लाइसेंस के साथ चिपकाए गए फोटोग्राफ को बदलने की आवश्यकता हो तब.
डुप्लिकेट लाइसेंस बनाने के लिए कौन से दस्तावेजों लगते हैं?
- फॉर्म-2 में पूछी गई जानकारियां देकर RTO में आवेदन करना होता है.
- मूल लाइसेंस यदि उपलब्ध हो या खराब हालत में भी उपलब्ध हो तो भी दिया जा सकता है.
- लाइसेंस खो जाने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी सत्यापित (अटेस्टेड) कर के देना होता है
- आवेदन के साथ निर्धारित फीस और यूजर चार्जेस भी देना होता है.
आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
- आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स की जाँच करें:
- सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं.
- संबंधित राज्य का चयन करें.
- "ड्राइविंग लाइसेंस" मेनू से "ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण/डुप्लिकेट/AEDL/अन्य)" पर क्लिक करें.
- आवेदन पत्र भरें.
- आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें.
- मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं.
- ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाक के माध्यम से आपके पते पर आ जाएगा.
Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Fri, Oct 08, 2021
04:49 PM IST
04:49 PM IST
नई दिल्ली
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